आगामी पर्वाे, त्योहारों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू : जिलाधिकारी
टेन न्यूज़ !! १६ जनवरी २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@ शाहजहांपुर
जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि माह जनवरी 2025 में 19 जनवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह, 2 फरवरी को बसंत पंचमी,दिनांक 14 फरवरी को शब ए बारात, 12 फरवरी को संत रविदास जयंती, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आदि पर्वाे तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार
जनहित में भा0ना0सु0सं0-2023 की धारा-163 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह निषेधाज्ञा 10 जनवरी 2025 से 27 फरवरी 2025 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहने के साथ ही जनपद की सीमा में सामान्य रूप से रहने व आने-जाने वाले सभी नागरिकों/व्यक्तियों पर लागू होगी तथा निषेधाज्ञा का उल्लंघन भा0न्या0सं0 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
उन्होंने बताया कि आगामी पर्व/त्यौहारों के दौरान अधिक सावधानी बरते तथा किसी प्रकार के जूलूस इत्यादि प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही आयोजित किया जाये, सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होगें, किसी प्रकार से धार्मिक उत्तेजना फैलाना (ऐसा भाषण देना, सामग्री वितरण आदि) व जूलुस, सामाजिक विद्वेश पूर्ण कार्य, व्यवहार, आचरण एवं व्यक्तियों के बीच वैमनस्य व भ्रम फैलाना, धार्मिक जातीय वर्गीय विभाजन सम्बन्धी कोई भी कथन व कृत्य पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। म्यूजिक सिस्टम/लाउडस्पीकर का सार्वजनिक प्रयोग बिना अनुमति वर्जित होगा।
परीक्षा दौरान प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 500 मीटर की परिधि में फोटो कॉपियर मशीन की दुकान खोलने एवं संचालन प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण के क्रम में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे।