बड़ी खबर: नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने वाले इस पिता को आजीवन कारावास सजा हुई, ₹25,000 का अर्थदंड
टेन न्यूज़ !! २६ अप्रैल २०२५ !! ब्यूरो चीफ: रामजी पोरवाल, औरैया
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद औरैया की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक पिता को अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के जघन्य अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹25,000 का अर्थदंड भी लगाया है।
दिनांक 04.11.2023 को अभियुक्त नन्दराम पुत्र राम सिंह, निवासी गौतला थाना अछल्दा, जनपद औरैया ने अपनी ही नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना अछल्दा में मुकदमा संख्या 316/2023 धारा 376(3) भादवि और 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
थाना अछल्दा पुलिस और शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर 24.07.2025 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद औरैया ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक श्री मृदुल मिश्रा और न्यायिक पैरोकार आ. जितेंद्र कुमार का विशेष योगदान रहा, जिनकी मेहनत से पीड़िता को न्याय मिला।