Breaking News : 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव: जेब पर सीधा असर, बैंकिंग से टैक्स तक नए नियम लागू
टेन न्यूज़ ii 01 अप्रैल 2026 ii सोशल मीडिया डेस्क,
नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट
नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। बैंकिंग, टैक्स, शेयर बाजार, टोल और रेलवे तक—हर क्षेत्र में बदलाव का असर देखने को मिलेगा।
🏦 ATM और बैंकिंग नियम
HDFC Bank अब UPI से कैश निकालने को भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में जोड़ेगा। लिमिट खत्म होने पर ₹23 + टैक्स देना होगा।
Punjab National Bank (PNB) ने कुछ कार्ड्स के लिए दैनिक निकासी सीमा ₹1 लाख से घटाकर ₹50,000 कर दी है।
🧾 नया इनकम टैक्स सिस्टम
Income Tax Act 2025 लागू, जिसने पुराने 1961 कानून की जगह ली।
अब “फाइनेंशियल ईयर” की जगह “टैक्स ईयर” शब्द इस्तेमाल होगा।
सैलरी स्ट्रक्चर और HRA नियमों में भी बदलाव संभव।
📉 शेयर बाजार (F&O)
फ्यूचर्स पर STT 150% और ऑप्शंस पर 50% बढ़ा।
👉 अब ट्रेडिंग पहले से ज्यादा महंगी।
🚧 FASTag नियम
हाईवे टोल के लिए 200 ट्रिप वाला एनुअल पास ₹3,000 से बढ़कर ₹3,075 हुआ।
👷 नया लेबर कोड
बेसिक सैलरी अब कुल वेतन का 50% होना जरूरी।
👉 PF योगदान बढ़ेगा, लेकिन टेक-होम सैलरी घट सकती है।
🪪 PAN कार्ड नियम
नया पैन बनवाने के लिए अब आधार के साथ अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी।
बड़े लेन-देन (जैसे ₹10 लाख कैश जमा, ₹5 लाख वाहन खरीद, ₹1 लाख होटल/रेस्टोरेंट भुगतान) में PAN अनिवार्य।
⛽ LPG कीमतें
अंतरराष्ट्रीय हालात के चलते रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव/बढ़ोतरी संभव।
🚆 रेलवे टिकट कैंसिलेशन
रिफंड नियम सख्त:
8 घंटे पहले तक कैंसिल नहीं किया → कोई रिफंड नहीं
24–72 घंटे पहले → 25% कटौती
8–24 घंटे पहले → 50% कटौती
कुल मिलाकर, 1 अप्रैल 2026 से लागू ये बदलाव आपकी जेब, बचत और खर्च—तीनों पर सीधा असर डालेंगे।
