एक तरफा प्यार में असफल होने पर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 30000 रुपए अर्थदंड लगा वर्ष 2018 का मामला
टेन न्यूज़ !! ०१ अगस्त २०२५ !! ब्यूरो चीफ रामजी पोरवाल, औरैया।
जनपद के अजीतमल थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार में पागल युवती की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने के साथ उस पर 30000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद राजपूत ने बताया है कि उक्त मामला 18 फरवरी 2018 का है। ग्राम खुशालपुर निवासी वादी दयाकृष्ण ने अजीतमल थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 फरवरी 2018 को गांव के राजेंद्र की पुत्री की शादी थी। इस शादी में वादी की 20 वर्षीय पुत्री दयावती गई थी।
रात में पुत्री शादी समारोह में रह गई जब वह 2:30 बजे रात तक घर नहीं पहुंची तो घर वालों को चिंता हुई और वह शादी स्थल पर गए तो पता चला कि उसे रात 11 आखिरी बार चंद्र प्रकाश से बातें करते देखा गया था। दूसरे दिन वादी की पुत्री का शव खून से लथपथ कोमल सिंह के खेत में पड़ा मिला। इस पर वादी ने थाने में चंद्रप्रकाश के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया।
विवेचना व गवाही में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी चंद्रप्रकाश मृतका से एकतरफा प्यार करता था तथा उसपर शादी करने का दवाब बनाता था लेकिन जब वह तैयार नहीं हुई तो मृतका की शादी अन्यत्र तय कर दी गई थी इसी बात से नाराज होकर चंद्रप्रकाश ने एक तार से गला घोंटकर दयावती की हत्या कर दी।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरविंद राजपूत ने दोषी को कठोर सजा देने की बहस की तथा बचाव पक्ष ने उसे गरीब बताते हुए रहम की बात कही।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विनय प्रकाश सिंह ने हत्या करने की दोषी चंद्रप्रकाश पुत्र दयाशंकर निवासी खुशालपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ उस पर 30000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड की धनराशि अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। सजा पाए दोषी चंद्रप्रकाश को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।