नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 35 हजार रु0 के अर्थदण्ड लगाया
टेन न्यूज़ !! १३ जुलाई २०२५ !! ब्यूरो चीफ रामजी पोरवाल औरैया”
अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने अपराध के में एक युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है,
पीडिता के पिता की तहरीर पर आधारित मु0अ0सं0 325/18 धारा 363,366,376 भादवि0 व 4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त इमरान खान पुत्र सुलेमान खान निवासी दनुवा थाना सौरिंख जनपद कन्नौज पर थाना बिधूना पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रभावी पैरवी की जा रही थी।
जिस क्रम में दिनांक 11.07.2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद औरैया द्वारा उक्त अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में अभियोजन अधिकारी श्री मृदुल मिश्रा (विशेष लोक अभियोजक) तथा न्याया0 पैरोकार मु0आ0 राजकिशोर का विशेष योगदान रहा।