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औरैया में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास

By Ten News One Desk

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औरैया में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास


टेन न्यूज़ !! २८ फरवरी २०२६ !! ब्यूरो चीफ रामजी पोरवाल, औरैया। जनपद की विशेष अदालत ने साढ़े छह साल पुराने एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की कड़ी सजा दी है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी जितेन्द्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 35,500 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 26 अगस्त 2019 की रात करीब 9:30 बजे की है। ​वादी (शिकायतकर्ता) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह अपने घर पहुँचा, तो उसकी 16 वर्षीय मंदबुद्धि बहन घर पर अकेली थी। ​उसी के गाँव का रहने वाला जितेन्द्र (निवासी रटैली) उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर रहा था। ​वादी को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसे लोगों ने पकड़कर मारपीट के बाद भगा दिया गया था। ​

​पुलिस द्वारा दर्ज की गई तहरीर और विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।​अभियोजन पक्ष की दलील: मृदुल मिश्रा ने नाबालिग पीड़िता के साथ हुए इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को कड़ी सजा देने की पुरजोर पैरवी की।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह घर का अकेला कमाने वाला है, इसलिए उस पर रहम किया जाए।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जितेन्द्र को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदण्ड की आधी राशि (करीब 17,750 रुपये) पीड़िता को सहायता के रूप में दी जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।

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टेन न्यूज़ !! २८ फरवरी २०२६ !! ब्यूरो चीफ रामजी पोरवाल, औरैया। जनपद की विशेष अदालत ने साढ़े छह साल पुराने एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की कड़ी सजा दी है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी जितेन्द्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 35,500 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 26 अगस्त 2019 की रात करीब 9:30 बजे की है। ​वादी (शिकायतकर्ता) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह अपने घर पहुँचा, तो उसकी 16 वर्षीय मंदबुद्धि बहन घर पर अकेली थी। ​उसी के गाँव का रहने वाला जितेन्द्र (निवासी रटैली) उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर रहा था। ​वादी को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसे लोगों ने पकड़कर मारपीट के बाद भगा दिया गया था। ​

​पुलिस द्वारा दर्ज की गई तहरीर और विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।​अभियोजन पक्ष की दलील: मृदुल मिश्रा ने नाबालिग पीड़िता के साथ हुए इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को कड़ी सजा देने की पुरजोर पैरवी की।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह घर का अकेला कमाने वाला है, इसलिए उस पर रहम किया जाए।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जितेन्द्र को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदण्ड की आधी राशि (करीब 17,750 रुपये) पीड़िता को सहायता के रूप में दी जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।

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