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रायबरेली में 20 मई मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित: डीईओ

By Ten News One Desk

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रायबरेली में 20 मई मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित: डीईओ



टेन न्यूज़ !! ०६ मई २०२४ !! वसीम खान ब्यूरो,रायबरेली


प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने 36-रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 37-अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 181-सलोन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई 2024 (सोमवार) को पंचम चरण में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

उन्होंने कहा है कि यह अवकाश 14 निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 एक्ट संख्या-26) के अन्तर्गत आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी भी प्रकार भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक घोषित करने का प्राविधान है।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा पंचम चरण के अन्तर्गत 36-रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 37-अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 181-सलोन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 20 मई, 2024 (सोमवार) को कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

रायबरेली में 20 मई मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित: डीईओ

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रायबरेली में 20 मई मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित: डीईओ



टेन न्यूज़ !! ०६ मई २०२४ !! वसीम खान ब्यूरो,रायबरेली


प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने 36-रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 37-अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 181-सलोन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई 2024 (सोमवार) को पंचम चरण में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

उन्होंने कहा है कि यह अवकाश 14 निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 एक्ट संख्या-26) के अन्तर्गत आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी भी प्रकार भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक घोषित करने का प्राविधान है।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा पंचम चरण के अन्तर्गत 36-रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 37-अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 181-सलोन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 20 मई, 2024 (सोमवार) को कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

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