• Thu. May 14th, 2026

Ten News One

Short Breaking News All Trending Topic Hindi

डीएलएड परीक्षा व पर्वों को लेकर औरैया जिले में धारा-163 लागू

ByTen News One Desk

May 14, 2026
3 Views

डीएलएड परीक्षा व पर्वों को लेकर औरैया जिले में धारा-163 लागू


टेन न्यूज़ !! १४ मई २०२६ !! ब्यूरो चीफ रामजी पोरवाल
औरैया। डीएलएड परीक्षाओं, आगामी पर्व-त्योहारों एवं पुलिस आरक्षी परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 11 मई 2026 से 15 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देशानुसार जारी आदेश में कहा गया है कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 से 15 मई तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 से 20 मई तक आयोजित होंगी। इसके अलावा ईदुज्जुहा (बकरीद), गंगा दशहरा एवं 8 से 10 जून तक होने वाली पुलिस आरक्षी परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आदेश के अनुसार बिना अनुमति कोई भी जुलूस, सभा या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।

रोड जाम, यातायात बाधित करने एवं परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैमरा, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर सहित सभी आईटी गैजेट्स प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के एक किलोमीटर दायरे में फोटो कॉपी और स्कैनर संचालन पर भी रोक रहेगी।

प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिना अनुमति ड्रोन कैमरा, लाउडस्पीकर, पोस्टर, होर्डिंग और प्रचार सामग्री लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छोटी से छोटी घटनाओं पर नजर रखते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जनपद में शांति एवं सौहार्द बना रहे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!