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पाक्सो एक्ट के प्रकरणो के निस्तारण हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी पैरवी करते हुए अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण कराया जाये : शुभ्रान्त कुमार शुक्ल
टेन न्यूज़ !! २१ अगस्त २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
महिलाओं एवं बालिकाओ से संबंधित अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाये। पाक्सो एक्ट के प्रकरणो के निस्तारण हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी पैरवी करते हुए अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण कराया जाये। औपचारिक रूप से सजा न करायी जायें। जब सजा होगी, तभी अपराधों में कमी आयेगी। जिसने जितना बडा अपराध किया है उसकोे उतना दंड मिलना चाहिए।-जिलाधिकारी
जिलाधिकारी श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में कानून एवं शांति व्यवस्था तथा अभियोजन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक के दौरान कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओ से संबंधित अपराधों विशेष फोकस किया जाये, ताकि अपराधियों को कोर्ट में जल्द से जल्द सजा दिलायी जा सके।
कहा कि खाद्य पदार्थों मे मिलावट समाज के प्रति जघन्य अपराध है। उन्होने अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा खाद्य को कडे निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थ में मिलावट वाले प्रकरणो की पैरवी कर सजा दिलाने की कार्यवाही की जाये। कहा कि अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु प्रदेश सरकार सख्ती से पेश आ रही है। जनपद को भयमुक्त वातावरण देने हेतु अपराधियो को अंतिम दरवाजे तक ले जाना प्राथमिकता में है।
औपचारिक रूप से सजा न करायी जायें। जब सजा होगी, तभी अपराधों में कमी आयेगी। जिसने जितना बडा अपराध किया है उसकोे उतना दंड मिलना चाहिए। कहा कि सोशल मीडिया पर तंमचा लहराने वाले मामलों की पैरवी कर सजा दिलाने की कार्यवाही की जाए।
बताया गया कि जनपद में सत्र न्यायालय के गम्भीर अपराधो की माह जुलाई में कुल संख्या 6756 प्रकरण लंबित थे, जिसमें 38 मामलो का निस्तारण हुआ है, और 17 लोगों को पैरवी कर सजा दिलाई गयी तथा 21 लोंगों को रिहा किया गया 12 पक्षद््रोही। इसी प्रकार महिला अपराध से संबंधित प्रकरणो में कुल 1256 मुकदमें लंबित थे, जिसमें 04 वादो का निस्तारण किया गया, इसमें 02 लोगो को सजा हुई है। पाॅक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणो में कुल 790 मुकदमें लंबित हैं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), श्री आशीष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक डा0 पूरन सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा, जिला खान अधिकारी, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदि उपस्थित रहे।