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मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एडीएम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 विषयक की बैठक

By Ten News One Desk

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मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एडीएम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 विषयक की बैठक



अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचक नियमावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान तिथियों की डीएम ने की घोषणा


टेन न्यूज़ !! २६ अक्टूबर २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान विषयक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि जो 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर, 2024 तक है, पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

जिसमें 29 अक्टूबर को विधानसभा मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन, 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक दावे और आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि नये नाम बढ़ाया/अपमार्जन/संशोधन दिनांक 09-10 नवम्बर, 23-24 नवम्बर को विशेष अभियान तिथियॉ, 06 जनवरी को विधानसभा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में सभी राजनीतिक दलों को आलेख्य प्रकाशन हो रही मतदाता सूची की एक-एक सेट निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। जिसका उद्देश्य यह है कि मान्यता प्राप्त दल द्वारा जनपद में समस्त मतदेय स्थलों पर एक-एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए विशेष अभियान तिथियों में सम्बन्धित मतदेय स्थलों के बूथ लेवल अधिकारी के संरक्षण में मतदाता सूची में दृष्टिगोचर हुई त्रुटियों इत्यादि को चिन्ह्ति करने में सहयोग कर सकते है।

जनपद में जनगणना के आकणों के अनुसार जनसंख्या लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूष के अनुपात 858 महिला है। जेण्डर रेशियों में यह अन्तर्गत दर्शाता है कि अभी भी कुछ प्राप्त महिलाओं का नाम सूची में अंकित नही हुआ है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अपील किया कि अधिक से अधिक पात्र पंजीकरण से छूटी हुई महिला मतदाताओं एवं नये आयु वर्ग 18-19 का पंजीकरण कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।

उन्होंने पदाधिकारियों को अवगत कराया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची में निम्न निर्धारित प्रारूपों में दावा आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। फार्म-6 जो व्यक्ति दिनांक 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर ली है और किसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नही है, तो फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है।

फार्म-6 का किसी प्रवासी निर्वाचक नामावली में नाम सम्मलित किये जाने के लिए आवेदन। फार्म-7 जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गयी है या उन्होंने अपना निवास स्थान बदल दिये है, या किसी कारणों से अयोग्य हो गये है के नाम निकालने हेतु। फार्म-8 विद्यमान निर्वाचक नामावली में मतदाता के निवास का स्थानान्तरण, प्रविष्टियों में सुधार, बिना किसी सुधार के ईपिक प्रतिस्थापन एवं दिव्यांगजन चिन्हाकन करने सम्बन्धी प्रविष्टियों की सुधार हेतु फार्म-8 से आवेदन किया जा सकता है। उक्त अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति 24 वर्ष से अधिक है और अपना नाम मतदाता सूची में सम्मलित कराना चाहता है तो उनके द्वारा फार्म-8 का प्रयोग किया जायेगा। क्योकि इस आयुवर्ग के मतदाताओं का नाम पूर्व में ही किसी विधानसभा में निर्वाचन नामावली में होने की पूरी सम्मभावना है।

01 जनवरी 2025 के आधार पर तैयार की गयी आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी मान्यता प्राप्त पदाधिकारियों को 29 अक्टूबर को आलेख्य प्रकाशन तिथि में निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा, में यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सम्मलित होने से छूट गया हो तो उसका नाम सम्मलित कराने तथा किसी की प्रविष्टी गलत विद्यमान है तो उसे फार्म भरकर अवश्य जमा कराये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी रहे।

 

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एडीएम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 विषयक की बैठक

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अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचक नियमावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान तिथियों की डीएम ने की घोषणा


टेन न्यूज़ !! २६ अक्टूबर २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान विषयक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि जो 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर, 2024 तक है, पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

जिसमें 29 अक्टूबर को विधानसभा मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन, 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक दावे और आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि नये नाम बढ़ाया/अपमार्जन/संशोधन दिनांक 09-10 नवम्बर, 23-24 नवम्बर को विशेष अभियान तिथियॉ, 06 जनवरी को विधानसभा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में सभी राजनीतिक दलों को आलेख्य प्रकाशन हो रही मतदाता सूची की एक-एक सेट निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। जिसका उद्देश्य यह है कि मान्यता प्राप्त दल द्वारा जनपद में समस्त मतदेय स्थलों पर एक-एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए विशेष अभियान तिथियों में सम्बन्धित मतदेय स्थलों के बूथ लेवल अधिकारी के संरक्षण में मतदाता सूची में दृष्टिगोचर हुई त्रुटियों इत्यादि को चिन्ह्ति करने में सहयोग कर सकते है।

जनपद में जनगणना के आकणों के अनुसार जनसंख्या लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूष के अनुपात 858 महिला है। जेण्डर रेशियों में यह अन्तर्गत दर्शाता है कि अभी भी कुछ प्राप्त महिलाओं का नाम सूची में अंकित नही हुआ है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अपील किया कि अधिक से अधिक पात्र पंजीकरण से छूटी हुई महिला मतदाताओं एवं नये आयु वर्ग 18-19 का पंजीकरण कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।

उन्होंने पदाधिकारियों को अवगत कराया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची में निम्न निर्धारित प्रारूपों में दावा आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। फार्म-6 जो व्यक्ति दिनांक 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर ली है और किसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नही है, तो फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है।

फार्म-6 का किसी प्रवासी निर्वाचक नामावली में नाम सम्मलित किये जाने के लिए आवेदन। फार्म-7 जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गयी है या उन्होंने अपना निवास स्थान बदल दिये है, या किसी कारणों से अयोग्य हो गये है के नाम निकालने हेतु। फार्म-8 विद्यमान निर्वाचक नामावली में मतदाता के निवास का स्थानान्तरण, प्रविष्टियों में सुधार, बिना किसी सुधार के ईपिक प्रतिस्थापन एवं दिव्यांगजन चिन्हाकन करने सम्बन्धी प्रविष्टियों की सुधार हेतु फार्म-8 से आवेदन किया जा सकता है। उक्त अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति 24 वर्ष से अधिक है और अपना नाम मतदाता सूची में सम्मलित कराना चाहता है तो उनके द्वारा फार्म-8 का प्रयोग किया जायेगा। क्योकि इस आयुवर्ग के मतदाताओं का नाम पूर्व में ही किसी विधानसभा में निर्वाचन नामावली में होने की पूरी सम्मभावना है।

01 जनवरी 2025 के आधार पर तैयार की गयी आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी मान्यता प्राप्त पदाधिकारियों को 29 अक्टूबर को आलेख्य प्रकाशन तिथि में निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा, में यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सम्मलित होने से छूट गया हो तो उसका नाम सम्मलित कराने तथा किसी की प्रविष्टी गलत विद्यमान है तो उसे फार्म भरकर अवश्य जमा कराये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी रहे।

 

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