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विनियमन शुल्क जमा करने के बाद ही संचालित होंगे ईंट भट्ठे: जिलाधिकारी

By Ten News One Desk

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विनियमन शुल्क जमा करने के बाद ही संचालित होंगे ईंट भट्ठे: जिलाधिकारी



टेन न्यूज़ !! २० नवम्बर २०२५ !! रिपोर्ट : डेस्क न्यूज़, लोकेशन : शाहजहांपुर


शाहजहांपुर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 में भट्ठों के संचालन से पूर्व विनियमन शुल्क (Regulating Fees) का अग्रिम जमा किया जाना अनिवार्य है। भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 26 सितंबर 2025 को जारी पत्र का हवाला देते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना शुल्क जमा किए संचालित होने वाले भट्ठों को अवैध मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि विनियमन शुल्क व्यवस्था लागू किए जाने का उद्देश्य खनन गतिविधियों को नियंत्रित करना, पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा राजस्व संरक्षण करना है। शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के बाद ही ईंट भट्ठों को संचालन की अनुमति मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ भट्ठा स्वामियों द्वारा अभी तक शुल्क जमा न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके दृष्टिगत यह निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने सभी भट्ठा स्वामियों को एक सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने वाले भट्ठों की जांच कर उन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा। साथ ही, ऐसे मामलों में नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि कार्रवाई की स्थिति में संपूर्ण जवाबदेही संबंधित भट्ठा स्वामी की होगी।

जिलाधिकारी ने उम्मीद जताई कि सभी ईंट भट्ठा स्वामी शासन के निर्देशों का पालन करेंगे, ताकि भट्ठा संचालन सुव्यवस्थित, सुरक्षित और नियमसम्मत ढंग से हो सके। टेन न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से डेस्क रिपोर्ट

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टेन न्यूज़ !! २० नवम्बर २०२५ !! रिपोर्ट : डेस्क न्यूज़, लोकेशन : शाहजहांपुर


शाहजहांपुर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 में भट्ठों के संचालन से पूर्व विनियमन शुल्क (Regulating Fees) का अग्रिम जमा किया जाना अनिवार्य है। भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 26 सितंबर 2025 को जारी पत्र का हवाला देते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना शुल्क जमा किए संचालित होने वाले भट्ठों को अवैध मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि विनियमन शुल्क व्यवस्था लागू किए जाने का उद्देश्य खनन गतिविधियों को नियंत्रित करना, पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा राजस्व संरक्षण करना है। शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के बाद ही ईंट भट्ठों को संचालन की अनुमति मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ भट्ठा स्वामियों द्वारा अभी तक शुल्क जमा न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके दृष्टिगत यह निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने सभी भट्ठा स्वामियों को एक सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने वाले भट्ठों की जांच कर उन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा। साथ ही, ऐसे मामलों में नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि कार्रवाई की स्थिति में संपूर्ण जवाबदेही संबंधित भट्ठा स्वामी की होगी।

जिलाधिकारी ने उम्मीद जताई कि सभी ईंट भट्ठा स्वामी शासन के निर्देशों का पालन करेंगे, ताकि भट्ठा संचालन सुव्यवस्थित, सुरक्षित और नियमसम्मत ढंग से हो सके। टेन न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से डेस्क रिपोर्ट

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