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कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा प्रभावी पैरवी से आरोपी को कठोर कारावास व् अर्थदंड की हुई सजा

ByTen News One Desk

Mar 20, 2024
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कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा प्रभावी पैरवी से आरोपी को कठोर कारावास व् अर्थदंड की हुई सजा


टेन न्यूज़ !! २० मार्च २०२३ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


थाना तिर्वा में मु०आ०सं० 317/19 अन्तर्गत धारा 392 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोग में माननीय न्याया0 द्वारा अभियुक्त को धारा 392 भादवि0 में दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि 04 वर्ष 5 माह 9 दिन का कठोर कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबन्ध में-
(चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण )

सादर अवगत कराना है कि अभियुक्त द्वारा वादी को बहला फूसलाकर रूपया व सामान छीन कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना तिर्वा में मु0अ0सं0 317/19 धारा 392 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 19.03.2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0 प्रथम कन्नौज द्वारा जुर्म स्वीकृती के आधार पर अभियुक्त दिनेश उर्फ नन्हे पुत्र बुद्धसैन उर्फ बुद्धा नि0 सरसौन पुर्वा थाना ठठिया जनपद कन्नौज को जेल में बितायी गयी अवधि 04 वर्ष 5 माह 9 दिन का कठोर कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Ten News One Desk

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