• Thu. Nov 21st, 2024

स्वतंत्र और निष्पक्ष ढग से संपन्न कराएं जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सी विजिल लांच किया, जानें शिकायत करने की विधि—?

Bytennewsone.com

Mar 27, 2024
52 Views

स्वतंत्र और निष्पक्ष ढग से संपन्न कराएं जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सी विजिल लांच किया, जानें शिकायत करने की विधि—?



टेन न्यूज़ !! २७ मार्च २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढग से संपन्न कराएं जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सी विजिल लांच किया है। सी विजिल ऐप के जरिए आमजन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेंगे। यह एप निर्वाचन की घोषणा की तिथि से प्रभावी हो गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस ऐप के जरिए कहीं भी आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकेगा। सी विजिल एप चुनावी गड़बड़ियों पर तत्काल लगाम लगाने में सहायक है । एप का बीटा वर्जन लोगों व चुनाव कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा।

सी-विजिल एप से आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत कैसे करें ?

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि सी-विजिल एप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत कर सकता है।

मोबाइल से प्ले स्टोर या एप स्टोर से सी-विजिल एप डाउनलोड कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत, लाइव फोटो अथवा लाइव वीडियो अपलोड कर शिकायत की जा सकती है।

शिकायत की निगरानी कैसे करें ?
आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन होने पर सी-विजिल एप में अपने मोबाइल नम्बर से लॉगिन करके नागरिक अपने शिकायत की सतत निगरानी भी कर सकता है।

क्या नाम और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है?

सी-विजिल एप पर शिकायत करने हेतु नाम व मोबाइल नम्बर की कोई बाध्यता नहीं है, परन्तु अगर शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम व मोबाइल नम्बर देता है तो शिकायतकर्ता एप के माध्यम से अपनी शिकायत की निगरानी भी कर सकता है।

शिकायत निवारण की प्रक्रिया

शिकायत निस्तारण की नियत समयावधि 100 मिनट है।

शिकायत दर्ज होने पर सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने नजदीक के उड़नदस्ता टीम (एफएसटी) को शिकायत स्थल पर भेजा जाता है।

शिकायत को निर्धारित करके सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के पोर्टल पर अग्रसारित किया जाता है तथा सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा शिकायत के निस्तारण के क्रम में निर्णय लिया जाता है।

सी-विजिल एप में दर्ज होने वाली शिकायत

आम तौर पर सी-विजिल एप में धनराशि वितरण, गिफ्ट / कूपन वितरण, शराब वितरण आदि शिकायतों के अतिरिक्त बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक तथा उन्मादी भाषणबाजी करने सम्बन्धी परिवाद अंकित किये जाते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed