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हिट एंड रन के मामले में वारिसों को मिला मुआवजा

टेन न्यूज़ !! १८ जून २०२५ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि ऐसी सड़क दुर्घटनाएँ, जहाँ किसी व्यक्ति को गंभीर चोट/मृत्यु पहुँचाने वाले वाहन की पहचान या पता नहीं लगाया जा सकता है, हिट एंड रन दुर्घटनायें कहलाती हैं
हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना-2022 की क्षतिपूर्ति राशि को संशोधित कर अब मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 50,000 रुपये कर दिया गया है। यह योजना 01 अप्रैल 2022 से लागू है
हिट एंड रन मुआवजा योजना-2022 के अन्तर्गत अज्ञात वाहन से दुर्घटना में हुई मृत्यु सुशील कुमार निवासी ग्राम मकदुमापुर, तहसील कन्नौज एवं मृतक मनोज राठौर निवासी मोहल्ला लाला मिश्रा, कन्नौज तथा मृतक गौरव श्ंाखवार निवासी मोहल्ला सरायबहादुर, कन्नौज व मृतक गुलाब सिंह निवासी नवादा तेराजकेट, छिबरामऊ के मृतक आश्रितों को 02-02 लाख रू0 का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार तहसील कन्नौज के 03 प्रकरण तथा छिबरामऊ के 1 प्रकरण कुल 04 प्रकरणों का भुगतान किया गया है
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