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नोएडा की बेटी को मिला इंसाफ, हार नहीं मानी आखिर 4 साल बाद कोर्ट ने सुनी पुकार, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

By Ten News One Desk

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नोएडा की बेटी को मिला इंसाफ, हार नहीं मानी आखिर 4 साल बाद कोर्ट ने सुनी पुकार, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा



टेन न्यूज़ !! २१ मई २०२४ !! गीता बाजपेई ब्यूरो, नोएडा


कहते हैं पृथ्वी पर भगवान आज भी है यह बात बिल्कुल सच्चाई साबित करती है, देर से ही सही लेकिन भगवान इंसाफ जरूर करता है, जानते हैं एक बेटी की आप बीती ! ग्रेटर नोएडा की एक किशोरी को चार साल बाद इंसाफ मिला है। दरअसल, सूरजपुर क्षेत्र थाना में एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर पुलिस न्यायालय में विचाराधीन मामलों में प्रभावी पैरवी कर रही है। साल 2020 में सूरजपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक आरोपी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की।

दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान के बाद 20 मई को न्यायालय ने अभियुक्त सोनू पुत्र दया वर्मा निवासी जोनचानना थाना रबूपुरा को दोषी पातें हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि अर्थदण्ड अदा ना करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।”

नोएडा की बेटी को मिला इंसाफ, हार नहीं मानी आखिर 4 साल बाद कोर्ट ने सुनी पुकार, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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टेन न्यूज़ !! २१ मई २०२४ !! गीता बाजपेई ब्यूरो, नोएडा


कहते हैं पृथ्वी पर भगवान आज भी है यह बात बिल्कुल सच्चाई साबित करती है, देर से ही सही लेकिन भगवान इंसाफ जरूर करता है, जानते हैं एक बेटी की आप बीती ! ग्रेटर नोएडा की एक किशोरी को चार साल बाद इंसाफ मिला है। दरअसल, सूरजपुर क्षेत्र थाना में एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर पुलिस न्यायालय में विचाराधीन मामलों में प्रभावी पैरवी कर रही है। साल 2020 में सूरजपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक आरोपी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की।

दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान के बाद 20 मई को न्यायालय ने अभियुक्त सोनू पुत्र दया वर्मा निवासी जोनचानना थाना रबूपुरा को दोषी पातें हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि अर्थदण्ड अदा ना करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।”

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