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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाॅपुर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता षिविर/कैम्प का आयोजन
टेन न्यूज़ !! 05 अगस्त २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर
सोमवार को माननीय उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिये गये दिषा निर्देषों के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण षाहजहाॅपुर श्री भानु देव षर्मा के निर्देषानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण षाहजहाॅपुर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता षिविर/कैम्प का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ददरौल तहसील सदर षाहजहाॅपुर में World Breast feeding week, cleanliness and protection from communicable diseases, Sex selection and provision PC-PNDT Act के विशयों पर किया गया।
षिविर की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण षाहजहाॅपुर श्री पीयूश तिवारी द्वारा की गई।
उन्होंने च्ब्.च्छक्ज् ।बज के विशय पर विस्तृत जानकारी देते हुये अपने सम्बोधन में कहा कि यह एक दण्डनीय अपराध है इसमें तीन साल तक की सजा व 15000 रू0 जुर्माने का प्रावधान तथा जमानत भी आसानी से नही होती है। इसके अतिरिक्त उन्होने निषुल्क अधिवक्ता के बारे में जानकारी देने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण षाहजहाॅपुर दी जाने वाली सेवाओं/सुविधाओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।
डा0 फैजुल हंक द्वारा संचारी रोगो से सम्बन्धित जानकारी देते हुये डायरिया, मलेरिया, डेगू आदि बीमारियों के बारे में जागरूक किया। डा0 नन्दनी सक्सेना पी0एस0डब्लू द्वारा माॅ के दूध के विशय पर चर्चा करते हुये अपने सम्बोधन में कहा नवजात षिषुओं के लिये माॅ का दूध अमृत समान होता है छह माह तक केवल माॅ का दूध बच्चों को देना चाहिये।
षिविर का संचालन लोक अदालत लिपिक श्री मोहम्मद अफजल द्वारा किया गया।
इसके अतिरिक्त इस षिविर में चिकित्सा अधीक्षक डा0 अमित यादव, डा0 आकांक्षा व पैरा लीगल वालिन्टिर कु0 बबली व अधिक संख्या में आषाए उपस्थित रही।