अरावली की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कांग्रेस ने मनाई खुशी

टेन न्यूज़ ii 29 दिसम्बर 2025 ii रुपेश शर्मा, ब्यूरो, अलवर (राजस्थान)
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पर्वतमाला को लेकर 20 नवंबर को जारी की गई नई परिभाषा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मिश्रा की खंडपीठ ने इस पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 21 जनवरी निर्धारित की है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नंगली सर्किल पर एकत्र होकर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत किया।

इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरावली को कमजोर करने और समाप्त करने की भाजपा की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने कठोर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि क्षेत्र की जीवन रेखा है, जो पर्यावरण संतुलन और जल संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है।
गंगावत ने प्रदेश की भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की नीति अपने खनन माफिया मित्रों को लाभ पहुंचाने की रही है और इसी उद्देश्य से अरावली को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक से न केवल प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को भी करारा झटका लगा है।
कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता और पर्यावरण की जीत बताते हुए कहा कि अरावली की रक्षा के लिए पार्टी आगे भी संघर्ष जारी रखेगी।
बाइट — प्रकाश गंगावत, जिलाध्यक्ष कांग्रेस








