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कन्नौज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत मीडिया/ सोशल मीडिया के नियुक्त सदस्यों का प्रशिक्षण

By Ten News One Desk

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कन्नौज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत मीडिया/ सोशल मीडिया के नियुक्त सदस्यों का प्रशिक्षण



टेन न्यूज़ !! २१ मार्च २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत मीडिया/ सोशल मीडिया के नियुक्त सदस्यों का प्रशिक्षण अपर जिला अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में एन. आई.सी सभागार में दिया गया l

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया, ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’ श्रेणी में आता है l इस प्रकार सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक विज्ञापन पूर्व-प्रमाणन के दायरे में आते हैं। नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों को फॉर्म 26 में अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण देना आवश्यक है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च, खातों को बनाए रखने की लागत, सामग्री विकसित करने और खातों का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों के वेतन सहित सोशल मीडिया प्रचार के खर्च को शामिल करना आवश्यक है।

उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को इंटरनेट आधारित मीडिया/सोशल मीडिया वेबसाइटों पर राजनीतिक विज्ञापनों को जारी करने से पहले पूर्व-प्रमाणित करना आवश्यक है lआदर्श आचरण संहिता के प्रावधान एवं संबंधित निर्देश उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री पर लागू होंगे | ई-पेपर में प्रकाशित सभी राजनीतिक विज्ञापनों को भी पूर्व- प्रमाणन की आवश्यकता होगी।

प्रशिक्षण दौरान जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा व्हाट्सएप, एक्स पोर्टल/ट्वीटर, यूट्यूब,इंस्टाग्राम,फेसबुक आदि प्लेटफार्म पर भड़काऊ भाषा एवं अराजकता फैलाने तथा फेंक न्यूज की निगरानी करने हेतु विस्तृत जानकारी दी l उन्होंने बताया कि जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म सभी को फॉलो किया जाये l उन्होंने सोशल मीडिया एवं ई- विज्ञापन की निगरानी हेतु बेहतर मंत्र दिया l

इस अवसर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री हिमाशू शेखर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बिनीत कटियार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें l

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टेन न्यूज़ !! २१ मार्च २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत मीडिया/ सोशल मीडिया के नियुक्त सदस्यों का प्रशिक्षण अपर जिला अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में एन. आई.सी सभागार में दिया गया l

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया, ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’ श्रेणी में आता है l इस प्रकार सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक विज्ञापन पूर्व-प्रमाणन के दायरे में आते हैं। नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों को फॉर्म 26 में अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण देना आवश्यक है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च, खातों को बनाए रखने की लागत, सामग्री विकसित करने और खातों का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों के वेतन सहित सोशल मीडिया प्रचार के खर्च को शामिल करना आवश्यक है।

उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को इंटरनेट आधारित मीडिया/सोशल मीडिया वेबसाइटों पर राजनीतिक विज्ञापनों को जारी करने से पहले पूर्व-प्रमाणित करना आवश्यक है lआदर्श आचरण संहिता के प्रावधान एवं संबंधित निर्देश उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री पर लागू होंगे | ई-पेपर में प्रकाशित सभी राजनीतिक विज्ञापनों को भी पूर्व- प्रमाणन की आवश्यकता होगी।

प्रशिक्षण दौरान जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा व्हाट्सएप, एक्स पोर्टल/ट्वीटर, यूट्यूब,इंस्टाग्राम,फेसबुक आदि प्लेटफार्म पर भड़काऊ भाषा एवं अराजकता फैलाने तथा फेंक न्यूज की निगरानी करने हेतु विस्तृत जानकारी दी l उन्होंने बताया कि जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म सभी को फॉलो किया जाये l उन्होंने सोशल मीडिया एवं ई- विज्ञापन की निगरानी हेतु बेहतर मंत्र दिया l

इस अवसर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री हिमाशू शेखर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बिनीत कटियार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें l

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