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रक्षाबंधन पर खाद्य विभाग की छापेमारी, दूध-मिठाई के नमूने भरे

ByTen News One Desk

Aug 25, 2026
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रक्षाबंधन पर खाद्य विभाग की छापेमारी, दूध-मिठाई के नमूने भरे


टेन न्यूज।। 25 अगस्त 2026 ।। ब्यूरो चीफ रामजी पोरवाल

औरैया।* जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त खाद्य विभाग सुनील कुमार के नेतृत्व में गठित टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार संखवार द्वारा आगामी पर्व रक्षाबन्धन के अवसर पर आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मिलावट पर प्रभावी रोकथाम के लिए अभिसूचना आधारित विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।

साथ ही मिलावट की गोपनीय सूचना विभाग को उपलब्ध कराने हेतु गोपनीय टीमों का भी गठन किया गया है।

इस दौरान फफूॅद रोड शेरपुर सरैया स्थित प्रतिष्ठान से मिश्रित दूध, खोया, पेडा का नमूना, बरौआ स्थित खोया भट्टी से दूध, खोया का नमूना, फफॅॅूद रोड बरौआ स्थित दुग्ध विक्रेता से मिश्रित दूध का नमूना, याकूबपुर बाजार स्थित प्रतिष्ठानों से रेडीमेड डोडा बर्फी, रेडीमेड मिल्क केक का नमूना, असु चौराहा सहायल स्थित प्रतिष्ठान से रेडीमेड मिल्क केक, रेडीमेड सफेद बर्फी का नमूना संग्रह किया गया।

कुल 10 नमूनें संग्रहीत कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यवाही के दौरान पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में खाद्य कारोबारकर्ताओं को सुधार नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

सहायक आयुक्त (खाद्य)- सुनील कुमार द्वारा जनपद में संचालित कर रहे खाद्य कारोबार से सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता/व्यापारियों से अपील की गयी कि कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता/व्यापारी द्वारा न तो रेडीमेड मिठाईयों जैसे-डोडा बर्फी, मिल्क केक, छैंना का क्रय ना करें और न ही रेडीमेड मिठाईयों का विक्रय करें।

यदि कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता रेडीमेड मिठाईयों का क्रय करता है तो सम्बन्धित निर्माता फर्म से क्रय बिल, खाद्य लाइसेन्स की प्रति, आधार कार्ड की प्रति अवश्य लें।

अन्यथा की दशा में सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता का होगा।

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