रुद्रपुर: पत्रकार रूपेश कुमार को अदालत से राहत, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

टेन न्यूज़ !! नवम्बर २०२६ !! अंश कुमार गुप्ता ब्यूरो ,उधमसिंहनगर उत्तराखंड
एंकर इंट्रो:
रुद्रपुर में पत्रकार रूपेश कुमार से जुड़े मामले में सीजेएम न्यायालय से उन्हें राहत मिलने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, अदालत ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 को हटाने का आदेश दिया है। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की जांच और कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और पत्रकार रूपेश कुमार को अदालत से किस आधार पर राहत मिली? देखिए यह विशेष रिपोर्ट।
वीओ-1:
पूरा मामला रुद्रपुर में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ’ पदयात्रा से जुड़ा बताया जा रहा है। पत्रकार रूपेश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान खाली पड़ी कुर्सियों और आयोजन की वास्तविक स्थिति से संबंधित तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए थे। इसके बाद उनके और कुछ अन्य लोगों के बीच विवाद की स्थिति बनी।
वीओ-2:
रूपेश कुमार की ओर से आरोप लगाया गया कि उनकी कार को पीछे से टक्कर मारी गई और बोलेरो सवार कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। उनका यह भी आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने निष्पक्ष जांच किए बिना उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। हिरासत के दौरान आवश्यक चिकित्सा सुविधा और दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत भी सामने आई।![]()
वीओ-3:
इस मामले में अब सीजेएम न्यायालय से राहत मिलने की बात सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत ने मामले से धारा 109 हटाने का आदेश दिया है। इस घटनाक्रम के बाद पत्रकार रूपेश कुमार के समर्थकों ने पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, अदालत के आदेश की वास्तविक सीमा और उसमें दर्ज टिप्पणियों की पुष्टि आदेश की प्रमाणित प्रति से किया जाना आवश्यक है।
एंकर आउट्रो:
इस पूरे मामले ने पत्रकारों की सुरक्षा, पुलिस की निष्पक्ष जांच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि मामले की आगे की जांच किस दिशा में बढ़ती है और संबंधित पक्षों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
टेन न्यूज़ इस मामले से जुड़े घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए टेन न्यूज़ के साथ।
कैमरामैन के साथ, अंश कुमार गुप्ता, टेन न्यूज़, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।