सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

खटीमा एमएसीटी न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान के दिए निर्देश
टेन न्यूज़ !! ०५ नवम्बर २०२६ !! अंश कुमार गुप्ता ब्यूरो ,उधमसिंहनगर उत्तराखंड
सितारगंज। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले इंद्रपाल सिंह के परिजनों को न्यायालय से क्षतिपूर्ति मिलने का आदेश हुआ है। खटीमा स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के अपर जिला जज न्यायालय ने बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दावा दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 जनवरी 2022 को इंद्रपाल सिंह सितारगंज क्षेत्र में सिडकुल पेट्रोल पंप के पास खड़े थे। इसी दौरान सितारगंज की ओर से आ रही एक कार गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गई और इंद्रपाल सिंह से टकरा गई। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई।
मृतक की पत्नी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र चौधरी ने खटीमा एमएसीटी न्यायालय में क्षतिपूर्ति याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति निर्धारित करते हुए परिजनों के बीच राशि के वितरण का आदेश दिया।
आदेश के अनुसार, मृतक की पत्नी को दो लाख रुपये, पुत्र कार्तिक को एक लाख रुपये, पुत्री आशी को एक लाख रुपये तथा मृतक के माता-पिता को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। मृतक के पुत्र और पुत्री नाबालिग होने के कारण उनके हिस्से की धनराशि बालिग होने तक जमा रहेगी।
इस मामले में मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र चौधरी ने की