एडीएम मतदेय स्थलों के संभाजन प्रस्ताव के संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित
पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 किमी से अधिक न हो
टेन न्यूज़ !! ०६ सितम्बर २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@ शाहजहांपुर
अपर जिलाधिकारी प्रशासन/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के संभाजन प्रस्ताव के संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जहां पर भी मतदान केंद्र स्थान परिवर्तित तथा मतदान केंद्र का नाम परिवर्तित हो रहा हो वहां स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करें। मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर कराया जाएगा।
उन्होने बताया कि मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन, पुनर्व्यवस्थापन एवं आवश्यकतानुसार नये भवनों की पहचान 20 से 27 अगस्त तक की गई है। भौतिक सत्यापन एवं प्रस्तावित मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में सीईओ कार्यालय को 29 अगस्त को रिपोर्ट भेजी गई है। मतदान केंद्र प्रस्ताव की सूची 9 सितंबर तक तैयार की जाएगी। दावे एवं आपत्तियों एवं मतदान केंद्रों के प्रस्ताव में सुधार सहित मतदान केंद्रों का प्रकाशन 11 सितंबर को होगा।
बैठक में आई शिकायतों और सुझावों के निपटान के बाद सूची को अंतिम रूप 18 सितंबर को दिया जाएगा। मतदान केंद्र स्थान, मतदान केंद्र और अनुभागों की डेटा प्रविष्टि और जिला स्तर पर नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण 19 से 24 सितंबर तक होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तावित मतदान केंद्रों की विधानसभावार सूची 25 से 27 सितंबर तक उपलब्ध कराना है। सीईओ कार्यालय द्वारा ईसीआई के अनुमोदन हेतु मतदान केंद्र का प्रस्ताव 30 सितंबर को भेजा जाएगा। ईसीआई से अपेक्षित अनुमोदन 7 अक्टूबर को होगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देशों के तहत मतदेय स्थलों के संभाजन की कार्रवाई की गई है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर जाएगा। मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई भी सहायक मतदेय स्थल नहीं रखा जाएगा। संभाजन की कार्रवाई के दौरान कई मतदेय स्थलों के नामों को वर्तमान शुद्धतम नाम से अंकित किया गया है।
विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो, तो प्रस्ताव में उस मतदेय स्थल को बनाए रखे जाने के संबंध में स्पष्ट कारण का उल्लेख करें। अस्थाई निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थाई भवनों में स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया गया है, जो मुख्य मार्ग से पर्याप्त दूरी पर हैं, उन मतदेय स्थलों को वहां से हटकर मतदान क्षेत्र के अंतर्गत सुविधाजनक भवन में स्थापित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 किलोमीटर से अधिक ना हो।
जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं है तथा जहां मतदाताओं को 02 कि०मी० से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नही किया गया है। सभी मतदेय स्थल भवनों को यथासम्भव भूतल पर ही रखा गया है। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु सभी सम्बंधितों को निर्देशित कर दिया गया है।
किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया गया है। मतदेय स्थलों को बनाते समय ए०एम०एफ० सम्बन्धी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। आयोग द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार मतदेय स्थलों के आलेख्य सूचियों का प्रकाशन दिनांक 11.09.2024 को किया जायेगा एवं आलेख्य प्रकाशित सूचियां समस्त मा० सांसद / मा० विधायक एवं मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों का उपलब्ध करायी जायेगी।
उन्होने बताया कि संभाजन पूर्व एवं उपरांत मतदान केंद्रों की कुल संख्या 1792, संभाजन पूर्व मतदेय स्थलों की संख्या 2481, संभाजन उपरांत प्रस्तावित मतदेय स्थलों की संख्या 2490, बड़े हुए मतदेय स्थलों की संख्या 09, भवन परिवर्तन, 07 एवं अधिक मतदाता होने के कारण समायोजित मतदेय स्थलों की संख्या 12 है।
उन्होंने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी से कहा कि यदि कोई दावे-आपत्तियां / सुझाव देना चाहें तो वह दिनांक 11.09.2024 से दिनांक 18.09.2024 तक लिखित रूप में सम्बंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं।
दावे-आपत्तियां / सुझाव प्राप्त होते हैं तो सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समुचित जांचोपरान्त एवं आयोग के मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुये संशोधन प्रस्ताव जोड़े अथवा घटाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि दावे आपत्तियां, सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिनांक 18 दिसंबर 2024 को दिया जाएगा।
एडीएम ने बताया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 20 अगस्त से 10 सितम्बर तक घर घर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। फार्म 1 से 08 दिनांक 19 सितम्बर से 28 सितम्बर तक लिये जायेगे। जिसके अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा।
दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि दिनांक 29 अक्टूबर 2024 से दिनांक 28 नवम्बर 2024 तक निर्धारित है। प्राप्त दावे आपत्तियों का निस्तारण 24.12.2024 तक किया जायेगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अभियान तिथियां 09 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024 (रविवार), 23 नवम्बर 2024 (शनिवार) एवं 24 नवम्बर 2024 (रविवार) है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा।
पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को जनपद के अन्तर्गत आने वाले सभी 06 विधानसभा के मतदेय स्थलों पर आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि बीएलओ (बूथ लेविल आफिसर) द्वारा पुनरीक्षण अवधि के दौरान उपरोक्त पुनरीक्षण अवधि दिनांक 20 अगस्त 2024 से मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसके साथ ही बीएलओ के पास आवश्यक/पर्याप्त संख्या में फार्म-6,7, व 8 आदि उपलब्ध रहेंगे।
निर्वाचक नामावली की एक प्रति जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही सभी मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में फार्म-6, 7 और 8 भी उपलब्ध रहेंगे।
उन्होंने बताया कि 5 सितंबर 2024 तक जनपद की छः विधान सभाओं में मिलाकर कुल 2336653 मतदाता हैं जिनमें से 1253943 पुरूष मतदाता, 1082560 महिला मतदाता तथा 150 थर्ड जेंन्डर मतदाता हैं।
इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार, उप जिलाधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।