मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए करें आवेदन: परमहंस मौर्य, उपायुक्त
टेन न्यूज़ !! १५ जून २०२४ !! वसीम खान ब्यूरो, रायबरेली
उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ”मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना“ लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के संचालन हेतु उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है। जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न शर्ते पूरा करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
अभ्यर्थी हाईस्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण हो तथा उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो। आवेदक किसी वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था/बैंक इत्यादि का चूककर्ता डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व के संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नही होना चाहिये। आवेदक द्वारा चयनित उद्यम यदि उत्पादन क्षेत्र से सम्बन्धित है तो परियोजना लागत 25.00 लाख से अधिक नही होना चाहिये तथा सेवा क्षेत्र में 10.00 लाख से अधिक नही होना चाहिये।
सामान्य जाति के अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिषत व अनुसूचित जाति/अनु0जन जाति/पिछड़ी जाति/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 5 प्रतिषत स्वयं का अंषदान लगाया जायेगा। सभी लाभार्थियों को योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाएगी, जो दो वर्ष उद्यम संचालन पर अनुदान में बदल जायेगी। योजना के अन्तर्गत मात्र उद्योग व सेवा क्षेत्र के उद्यम ही आच्छादित है। आवेदक को आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरते समय निम्न प्रपत्र स्व प्रमाणित कर अपलोड करना होगा।
अ. शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) ब. परियोजना प्रारूप (निर्धारित प्रारूप पर) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अलग से संलग्न करना होगा जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होगा। स. विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना होगा। द. आधार कार्ड की छायप्रति।
य. शैक्षिक योग्यता व आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष योग्यता का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। र. निवास करने, आश्रितों की संख्या व कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/सभासद का प्रमाण-पत्र। ल. पैन कार्ड व. बैंक पासबुक की छायाप्रति।
योजनान्तर्गत मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।
आवेदन-पत्र मैन्यूली स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इच्छुक आवेदक वेबसाइट https;//diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, सिविल लाइन, रायबरेली में सम्पर्क कर सकते है।