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बड़ी खबर : पंचायत चुनाव 2026: वर्तमान ग्राम प्रधान नहीं लड़ पाएंगे चुनाव , 26 मई को खत्म होगा कार्यकाल, जानें पूरी खबर…?

By Ten News One Desk

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बड़ी खबर : पंचायत चुनाव 2026: वर्तमान ग्राम प्रधान नहीं लड़ पाएंगे चुनाव , 26 मई को खत्म होगा कार्यकाल, जानें पूरी खबर…?


टेन न्यूज़ ii 22 फरवरी 2026 ii डेस्क न्यूज, लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही शासन और निर्वाचन विभाग ने वर्तमान ग्राम प्रधानों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना ऑडिट रिपोर्ट और ‘नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट’ के कोई भी मौजूदा प्रधान दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्राम निधि, विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के खर्च का विधिवत ऑडिट नहीं कराया है, उनका नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही जिला पंचायत कार्यालय से ‘अदेय प्रमाण पत्र’ (नो-ड्यूज़) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करेगा कि संबंधित प्रधान पर किसी प्रकार की वित्तीय देनदारी शेष नहीं है और सरकारी धन का उपयोग नियमानुसार किया गया है।

प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने, वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लागू की गई है। जिन प्रधानों के खातों में गड़बड़ी या ऑडिट लंबित पाया जाएगा, उन्हें पहले सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी।

गौरतलब है कि वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। वहीं 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने की तैयारी है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज होती दिखाई दे रही हैं।

संभावित प्रत्याशियों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज, ऑडिट रिपोर्ट और नो-ड्यूज़ प्रमाण पत्र दुरुस्त करा लें, ताकि नामांकन के समय किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।

बड़ी खबर : पंचायत चुनाव 2026: वर्तमान ग्राम प्रधान नहीं लड़ पाएंगे चुनाव , 26 मई को खत्म होगा कार्यकाल, जानें पूरी खबर…?

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टेन न्यूज़ ii 22 फरवरी 2026 ii डेस्क न्यूज, लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही शासन और निर्वाचन विभाग ने वर्तमान ग्राम प्रधानों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना ऑडिट रिपोर्ट और ‘नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट’ के कोई भी मौजूदा प्रधान दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्राम निधि, विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के खर्च का विधिवत ऑडिट नहीं कराया है, उनका नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही जिला पंचायत कार्यालय से ‘अदेय प्रमाण पत्र’ (नो-ड्यूज़) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करेगा कि संबंधित प्रधान पर किसी प्रकार की वित्तीय देनदारी शेष नहीं है और सरकारी धन का उपयोग नियमानुसार किया गया है।

प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने, वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लागू की गई है। जिन प्रधानों के खातों में गड़बड़ी या ऑडिट लंबित पाया जाएगा, उन्हें पहले सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी।

गौरतलब है कि वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। वहीं 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने की तैयारी है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज होती दिखाई दे रही हैं।

संभावित प्रत्याशियों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज, ऑडिट रिपोर्ट और नो-ड्यूज़ प्रमाण पत्र दुरुस्त करा लें, ताकि नामांकन के समय किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।

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