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जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की  बैठक

ByTen News One Desk

Mar 17, 2024
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जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की  बैठक



टेन न्यूज़ !! १७ मार्च २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान कहा है कि आदर्श आचार संहिता के तहत एक काफिले मे 10 बाइके, (सुरक्षा को मिलाकर) से अधिक की अनुमति नहीं होगी।

बाइक पर एक झण्डे की अनुमति होगी जिसका साइज 1/2 फ़ीट होगा। झण्डे के साथ लगे डण्डे की लम्बाई 3 फीट होगी। रोड शो के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति ली जाएगी। रोड शो में शामिल होने वाले व्यक्तियों/ वाहनो की संख्या पूर्व से सूचित की जाएगी। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोड शो सड़क की आधी से अधिक चौड़ाई को कवर नहीं करेगा। रोड-शो में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या के काफिले को प्रत्येक 10 वाहनों के बाद ब्रेक किया जाएगा तथा 100 मीटर का अंतराल पर रखा जाएगा। रोड-शो में प्रयोग किए जाने का साइज 6×4 फ़ीट होगा। रोड शो में अनुमति प्राप्त बहनों पर 1 x 1/2 फिट का एक झण्डा लगाने की अनुमति होगी।

श्री शुक्ल ने कहा कि जुलूसों चुनावी/सभाओ मे लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनो पर ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के या किसी अन्य तरीके से किसी भी वाहनों पर लगे किसी भी लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं / समर्थकों के आवास और पार्टी कार्यालयों पर किसी भी पार्टी/उम्मीदवार के झण्डे की संख्या केवल 03 होगी।

टू-व्हीलर/थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा में एक झण्डा साइज 1x 1/2 फिट की अनुमति होगी। एक या दो स्टीकर साइज 1 x 1/2 फिट में लगा सकते है। कोई बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। अस्थाई पार्टी कार्यालय मतदान स्थल के 200 मीटर परिधि के बाहर स्थापित कर सकते है, जिसकी अनुमति सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी। कार्यालय पर एक झंडा तथा एक बैनर जो 6 x 8 फिट से अधिक का नहीं होगा, लगा सकते हैं। कहा कि

कौन से बूथ पर कौन सी मशीन जा रही है इसकी सूचना राजनीतिक दलों को होगी l उन्होंने कहा कि मतदाता को डराने धमकाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी l वीडियो निगरानी टीम एवं उड़न दस्ता टीमें एक्टिव दिखेंगीं l

बैठक के दौरान उप जिलानिर्वाचन अधिकारी श्री आशीष कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बिनीत कटियार आदि संबंधित अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें l

 

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