48 Views
हिट एंड रन केस मे घायलो को रू 50,000/- एंव मृतको के परिजनो को रू 2,00,000/- की दी जायेगी सहायता धनराशि: जिलाधिकारी
टेन न्यूज़ !! २५ अगस्त २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
हिट एंड रन केस मे घायलो को रू 50,000/- एंव मृतको के परिजनो को रू 2,00,000/- की दी जायेगी सहायता धनराशि- जिलाधिकारी
तिर्वा एंव बेला मार्ग पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। दुघर्टनाओं की संख्या पर विराम लगता हुआ दिखना चाहिए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिये बेहतर रणनीति तैयार की जाये। विगत वर्ष की अपेक्षा सड़क दुघर्टनाओं की संख्या बढ़ी है, मरने वालों की संख्या बढ़ी है। यह बात जिलाधिकारी श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित बैठक के दौरान कही। उन्होनें कहा कि यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाये l यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये l
श्री शुक्ल ने कहा कि कन्नौज से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जाने हेतु सही साइन बोर्ड लगाया जाये। कहा कि E DAR का प्रशिक्षण कराया जाए। सड़क दुघर्टनाओ रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने अबैध कट बंद कराये, जिससे दुर्घटनाओ पर रोक लगाई जाए। कहा कि हिट एंड रन केस जिसमे अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना करने पर बीमा कम्पनी ओरियंटल बीमा कम्पनी द्वारा मुआवजे की धनराशि दी जायेगी, इसके लिए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय मे फार्म जमा किए जायेगे।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री आशीष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु आईएएस सुश्री स्मृति मिश्रा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सुश्री इज्या तिवारी सहित संबंधित