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“मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के तहत वर्ष 2024-25 में उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से ऋण आवेदन-पत्र आमन्त्रित

By Ten News One Desk

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“मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के तहत वर्ष 2024-25 में उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से ऋण आवेदन-पत्र आमन्त्रित



टेन न्यूज़ !! १५ जून २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


“मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के तहत वर्ष 2024-25 में उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से ऋण आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते है।

यह जानकारी उपायुक्त उद्योग श्री धनंजय सिंह ने दी l उन्होंने बताया है कि उक्त योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम रू0 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम रू0 10.00 लाख की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 2.50 लाख की सीमा तक, मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा। जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।

श्री सिंह ने बताया है कि योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक उ०प्र० का मूल निवासी होना चाहिये एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिये। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिये।

बताया है कि आवेदक के आवेदन केवल ऑन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन http://diupmsme.upsdc.gov.in/ की वेबसाइट पर किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मकरन्द नगर कन्नौज में सम्पर्क किया जा सकता है।

“मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के तहत वर्ष 2024-25 में उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से ऋण आवेदन-पत्र आमन्त्रित

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“मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के तहत वर्ष 2024-25 में उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से ऋण आवेदन-पत्र आमन्त्रित



टेन न्यूज़ !! १५ जून २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


“मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के तहत वर्ष 2024-25 में उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से ऋण आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते है।

यह जानकारी उपायुक्त उद्योग श्री धनंजय सिंह ने दी l उन्होंने बताया है कि उक्त योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम रू0 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम रू0 10.00 लाख की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 2.50 लाख की सीमा तक, मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा। जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।

श्री सिंह ने बताया है कि योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक उ०प्र० का मूल निवासी होना चाहिये एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिये। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिये।

बताया है कि आवेदक के आवेदन केवल ऑन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन http://diupmsme.upsdc.gov.in/ की वेबसाइट पर किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मकरन्द नगर कन्नौज में सम्पर्क किया जा सकता है।

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