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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में चाइल्ड लीगल सर्विसेस फाॅर चिल्ड्रेन स्कीम 2024 के अवसर पर द्वितीय दिवस में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन

By Ten News One Desk

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में चाइल्ड लीगल सर्विसेस फाॅर चिल्ड्रेन स्कीम 2024 के अवसर पर द्वितीय दिवस में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन



टेन न्यूज़ !! ०८ दिसम्बर २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


शनिवार को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर श्रीमती बबीता रानी के निर्देशनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में चाइल्ड लीगल सर्विसेस फाॅर चिल्ड्रेन स्कीम, 2024 के अवसर पर द्वितीय दिवस में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन ए0डी0आर0 बिल्डिंग, शाहजहाँपुर में किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर श्री पीयूष तिवारी द्वारा की गयी।
उनके द्वारा उपरोक्त विषय पर पैनल वकीलों एवं पी0एल0वी0 को सम्बोधित करते हुये कहा गया कि जो बच्चे अपनी इच्छाओं को लेकर डी0एल0एस0ए0 से कनेक्ट होकर अपनी मूलभूत शिकायत करते हैं, तो ऐसे में पैनल वकील को उनसे मिलकर बात करनी चाहिए तथा उनकी जरूरतों को समझे और उनके संरक्षकों से मिलकर उनको भी समझायें। इसके अतिरिक्त बच्चोें के एडाॅप्शन सम्बन्धी भी चर्चा करते हुये कहा कि दिन-प्रतिदिन बच्चों को एडाॅप्ट करने के लिए वेटिंग लिस्ट समस्या बढ़ रही है, जिसमें पी0एल0वी0 अपने प्रभावी प्रयास करके एडाॅप्शन की वेटिंग लिस्ट खत्म कर सकते।
ट्रेनर श्री दिनेश कुमार मिश्रा, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, शाहजहाँपुर द्वारा चाइल्ड विटनेस के विषय में बताते हुये धारा-118 वर्णन किया तथा बताया कि बच्चे की गवाही में उसकी उम्र मायने नहीं रखती है, बल्कि समझ जरूरी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पी0एल0वी0 को उनके मुख्य दायित्वों को समझाया।
ट्रेनर श्री रामौतार त्रिपाठी, अध्यक्ष सी0डब्ल्यू0सी0 द्वारा अपने विषय चाइल्ड एडाॅप्शन के बारे में बताते हुये कहा यदि कोई बच्चा किसी परिस्थति में मिलता है तो उसे चाइल्ड वेलफेयर समिति को 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करा देना चाहिए, जिससे उस बच्चे का उचित संरक्षण किया जा सके।
ट्रेनर श्री निकेत कुमार सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बच्चों के बाल अपराध के विषय में विस्तृत चर्चा की। श्री सुभाष यादव, डिप्टी जेलर जिला जेल शाहजहाँपुर द्वारा जेल में बन्द कैदियों के बच्चों के विषय पर चर्चा करते हुये कहा कि उनके बच्चे भी समाज का ही एक हिस्सा है तथा हमारी विचारधारा उनके प्रति अलग नहीं होनी चाहिए, जिससे वे बच्चे अपने आपको असहज महसूस करें।
ट्रेनर मासूम अली अन्सारी द्वारा प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट-2006 के विषय में बताते हुये कहा कि कानून द्वारा निर्धारित उम्र के अनुसार ही शादी करनी चाहिए, इसके विपरीत ऐसा करना दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त श्री विवेक शर्मा, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, श्री हरिवंश कुमार, डी0आई0ओ0एस0, श्री सुरेन्द्रपाल, इंचार्ज, ए0एच0टी0यू0 थाना, शाहजहाँपुर ने अपने-अपने विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुये उपस्थितगणों को उपयोगी जानकारी दी।
ट्रेनिंग कार्यक्रम के अन्त में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त स्टाॅफ का विशेष सहयोग रहा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में चाइल्ड लीगल सर्विसेस फाॅर चिल्ड्रेन स्कीम 2024 के अवसर पर द्वितीय दिवस में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन

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टेन न्यूज़ !! ०८ दिसम्बर २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


शनिवार को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर श्रीमती बबीता रानी के निर्देशनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में चाइल्ड लीगल सर्विसेस फाॅर चिल्ड्रेन स्कीम, 2024 के अवसर पर द्वितीय दिवस में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन ए0डी0आर0 बिल्डिंग, शाहजहाँपुर में किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर श्री पीयूष तिवारी द्वारा की गयी।
उनके द्वारा उपरोक्त विषय पर पैनल वकीलों एवं पी0एल0वी0 को सम्बोधित करते हुये कहा गया कि जो बच्चे अपनी इच्छाओं को लेकर डी0एल0एस0ए0 से कनेक्ट होकर अपनी मूलभूत शिकायत करते हैं, तो ऐसे में पैनल वकील को उनसे मिलकर बात करनी चाहिए तथा उनकी जरूरतों को समझे और उनके संरक्षकों से मिलकर उनको भी समझायें। इसके अतिरिक्त बच्चोें के एडाॅप्शन सम्बन्धी भी चर्चा करते हुये कहा कि दिन-प्रतिदिन बच्चों को एडाॅप्ट करने के लिए वेटिंग लिस्ट समस्या बढ़ रही है, जिसमें पी0एल0वी0 अपने प्रभावी प्रयास करके एडाॅप्शन की वेटिंग लिस्ट खत्म कर सकते।
ट्रेनर श्री दिनेश कुमार मिश्रा, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, शाहजहाँपुर द्वारा चाइल्ड विटनेस के विषय में बताते हुये धारा-118 वर्णन किया तथा बताया कि बच्चे की गवाही में उसकी उम्र मायने नहीं रखती है, बल्कि समझ जरूरी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पी0एल0वी0 को उनके मुख्य दायित्वों को समझाया।
ट्रेनर श्री रामौतार त्रिपाठी, अध्यक्ष सी0डब्ल्यू0सी0 द्वारा अपने विषय चाइल्ड एडाॅप्शन के बारे में बताते हुये कहा यदि कोई बच्चा किसी परिस्थति में मिलता है तो उसे चाइल्ड वेलफेयर समिति को 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करा देना चाहिए, जिससे उस बच्चे का उचित संरक्षण किया जा सके।
ट्रेनर श्री निकेत कुमार सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बच्चों के बाल अपराध के विषय में विस्तृत चर्चा की। श्री सुभाष यादव, डिप्टी जेलर जिला जेल शाहजहाँपुर द्वारा जेल में बन्द कैदियों के बच्चों के विषय पर चर्चा करते हुये कहा कि उनके बच्चे भी समाज का ही एक हिस्सा है तथा हमारी विचारधारा उनके प्रति अलग नहीं होनी चाहिए, जिससे वे बच्चे अपने आपको असहज महसूस करें।
ट्रेनर मासूम अली अन्सारी द्वारा प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट-2006 के विषय में बताते हुये कहा कि कानून द्वारा निर्धारित उम्र के अनुसार ही शादी करनी चाहिए, इसके विपरीत ऐसा करना दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त श्री विवेक शर्मा, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, श्री हरिवंश कुमार, डी0आई0ओ0एस0, श्री सुरेन्द्रपाल, इंचार्ज, ए0एच0टी0यू0 थाना, शाहजहाँपुर ने अपने-अपने विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुये उपस्थितगणों को उपयोगी जानकारी दी।
ट्रेनिंग कार्यक्रम के अन्त में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त स्टाॅफ का विशेष सहयोग रहा।

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