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शाहजहाँपुर के वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन आपराधिक कानूनों के सम्बन्ध में ट्रेनिंग/वर्कशाप का आयोजन
टेन न्यूज़ !! १२ जून २०२४ !! डेस्क न्यूज़@शाहजहांपुर
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ] के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्री भानुदेव शर्मा, के आदेशानुसार आज दिनाँक 11-06-2024 को जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर के वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन आपराधिक कानूनों] भारतीय न्याय संहिता-2023] भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के सम्बन्ध में टेªनिंग/वर्कशाप का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण] शाहजहाaपुर के तत्वावधान में किया गया] जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, में नामित पैनल अधिवक्तागण एवं एल0ए0डी0सी0एस0 द्वारा प्रतिभाग किया गया।
उक्त वर्कशाप में संयुक्त निदेशक] अभियोजन] शाहजहाaपुर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
उक्त ट्रेनिंग/कार्यशाला में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन आपराधिक कानूनों] भारतीय न्याय संहिता&2023] भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के नवीन प्राविधानों व उसमें दी गई सजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। श्री सोनकर द्वारा दिनाँक 01-06-2024 से लागू किए जाने वाले तीनों कानूनों में आने वाली समस्याओं व उनसे निपटने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई] साथ नए कानूनों में किए गए नवीन प्राविधानों पर भी जानकारी दी गई।
उनके द्वारा बताया गया कि नाबालिग से बलात्संग करने पर नए कानून के अन्तर्गत आजीवन कारावास व मृत्युदण्ड की सजा का प्राविधान है और यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को झांसे में रखकर नौकरी/विवाह आदि का लालच देकर अनैतिक कार्य किया जाता है तो 10 वर्ष की सजा का प्राविधान है। यदि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार वालों को पुलिस द्वारा जानकारी दी जायेगी।
उक्त कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण] शाहजहापुर के वरिष्ठ लिपिक] श्री मो0 अफजल] का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन श्री अनिल कुमार वर्मा] पी0एल0वी0] द्वारा किया गया।