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नोएडा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए पुलिस अधिकारियों ने एंटी रोमियो टीम और वूमेन बीट ऑफिसरों को दी ट्रेनिंग

By Ten News One Desk

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नोएडा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए पुलिस अधिकारियों ने एंटी रोमियो टीम और वूमेन बीट ऑफिसरों को दी ट्रेनिंग



टेन न्यूज़ !! 05 सितम्बर २०२४ !! गीता बाजपेई ब्यूरो, नोएडा


सेक्टर-108 स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मंगलवार को पुलिस अधिकारियों ने सप्ताह भर चलने वाले यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 अभिमुखीकरण एवं सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सप्ताह भर चलने वाले यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 अभिमुखीकरण एवं सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिव हरि मीना ने किया। कार्यक्रम के अंतर्गत महिला बीट अधिकारियों एवं एंटी रोमियो टीमों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं क्राइम कंट्रोल एनजीओ ट्रेनर कविता रावत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम होंगे आयोजित
अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिव हरि मीना ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद महिला बीट अधिकारियों एवं एंटी रोमियो टीमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में फैक्ट्री श्रमिकों, कॉरपोरेट कर्मचारियों एवं शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं के बीच सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेंगी। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार एवं कोई भी व्यवसाय करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में लागू किया गया है।

महिलाएं कर सकती हैं शिकायत
उन्होंने बताया कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी महिला को अपने कार्यस्थल या किसी और के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वह शिकायत कर सकती है। यह कानून पूरे भारत में किसी भी वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक या वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने वाले हर सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठान पर भी लागू होता है। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। इस प्रकार, घर पर काम करने वाले घरेलू सहायकों को भी इस कानून के तहत संरक्षण दिया गया है।

ये रहे मौजूद
कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा सुनीति, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रीति यादव, सहायक पुलिस आयुक्त सौम्या सिंह आदि मौजूद रहे।

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सेक्टर-108 स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मंगलवार को पुलिस अधिकारियों ने सप्ताह भर चलने वाले यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 अभिमुखीकरण एवं सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सप्ताह भर चलने वाले यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 अभिमुखीकरण एवं सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिव हरि मीना ने किया। कार्यक्रम के अंतर्गत महिला बीट अधिकारियों एवं एंटी रोमियो टीमों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं क्राइम कंट्रोल एनजीओ ट्रेनर कविता रावत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम होंगे आयोजित
अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिव हरि मीना ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद महिला बीट अधिकारियों एवं एंटी रोमियो टीमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में फैक्ट्री श्रमिकों, कॉरपोरेट कर्मचारियों एवं शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं के बीच सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेंगी। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार एवं कोई भी व्यवसाय करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में लागू किया गया है।

महिलाएं कर सकती हैं शिकायत
उन्होंने बताया कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी महिला को अपने कार्यस्थल या किसी और के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वह शिकायत कर सकती है। यह कानून पूरे भारत में किसी भी वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक या वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने वाले हर सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठान पर भी लागू होता है। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। इस प्रकार, घर पर काम करने वाले घरेलू सहायकों को भी इस कानून के तहत संरक्षण दिया गया है।

ये रहे मौजूद
कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा सुनीति, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रीति यादव, सहायक पुलिस आयुक्त सौम्या सिंह आदि मौजूद रहे।

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