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राजस्व वादों एवं आवेदनों का समय सीमा के अन्दर हो निस्तारणः धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम

By Ten News One Desk

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राजस्व वादों एवं आवेदनों का समय सीमा के अन्दर हो निस्तारणः धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम



टेन न्यूज़ !! २९ जनवरी २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सी0एम0 डैशबोर्ड (राजस्व), राजस्व वाद एवं राज्यकर वसूली की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, अविवादित वरासत, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, अंश निर्धारण, ई-परवाना एवं उत्तराधिकार सहित अन्य प्रकार के आवेदनों का निस्तारण समय सीमा अंदर निस्तारित किया जाए, डिफाल्टर होने पर संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल के लंबित की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देश दिए कि धारा 24, 116 एवं 67 के एक वर्ष से अधिक लंबित वादों को 15 फरवरी तक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने धारा 34 के वादों की समीक्षा करते हुए 45 दिनों से अधिक लंबित वादों को 28 फरवरी तक पूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने आबकारी, विद्युत की वसूली सहित अन्य राजस्व से सम्बन्धित विभागों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकरियों को निर्देश दिए कि तहसीलों में लंबित भूमि विवाद वादों को निस्तारण समय से कराए। उन्होंने कहा कि पुराने लंबित वादों को प्राथमिकता पर निस्तारण कराया जाए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ0 सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायक तहसीलदार मौजूद रहे।

 

राजस्व वादों एवं आवेदनों का समय सीमा के अन्दर हो निस्तारणः धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम

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टेन न्यूज़ !! २९ जनवरी २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सी0एम0 डैशबोर्ड (राजस्व), राजस्व वाद एवं राज्यकर वसूली की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, अविवादित वरासत, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, अंश निर्धारण, ई-परवाना एवं उत्तराधिकार सहित अन्य प्रकार के आवेदनों का निस्तारण समय सीमा अंदर निस्तारित किया जाए, डिफाल्टर होने पर संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल के लंबित की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देश दिए कि धारा 24, 116 एवं 67 के एक वर्ष से अधिक लंबित वादों को 15 फरवरी तक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने धारा 34 के वादों की समीक्षा करते हुए 45 दिनों से अधिक लंबित वादों को 28 फरवरी तक पूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने आबकारी, विद्युत की वसूली सहित अन्य राजस्व से सम्बन्धित विभागों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकरियों को निर्देश दिए कि तहसीलों में लंबित भूमि विवाद वादों को निस्तारण समय से कराए। उन्होंने कहा कि पुराने लंबित वादों को प्राथमिकता पर निस्तारण कराया जाए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ0 सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायक तहसीलदार मौजूद रहे।

 

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