मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजनांतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करने हेतु १५ जनवरी तक आवेदन होंगे
टेन न्यूज़ !! २९ दिसम्बर २०२४ !! डीपी सिंह देस्क्स@ शाहजहाँपुर
उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजनांतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुये इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाईयों स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाईयों स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण
उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह एक महत्वाकांक्षी नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है।
योजनांतर्गत पात्रता -आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो। आवेदक की आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष हो। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्क्लि डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कार्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो।
योजनांतर्गत वित्त पोषण-उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जायेगा। रू0 5.00 लाख से अधियक रू0 10.00 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाईयों में ऋण / वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को सवयं के श्रोतों से करनी होगी जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नही होगा।
लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो, का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो, के सापेक्ष बैंक / वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
परियोजना स्थापित न करने अथवा 4 वर्षों की समयावधि में परियोजना बन्द होने की सिथति में मार्जिन मनी सब्सिडी की धनराशि वापस ले जी जायेगी। यह सब्सिडी इकाई के 4 वर्षों तक कार्यरत होने के उपरान्त उसके खाते में समायोजित की जायेगी।
सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत, तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। जल्द ही उेउमण्नचण्हवअण्पद पर आवेदन प्रारंभ किये जायेगें।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत http://msme.up.gov.in पर जाकर दिनांक 15.01.2025 तक आवेदन कर सकते हैं।