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दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत कन्नौज जनपद में माह मई के 153 नवीन आवेदन स्वीकृत

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दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत कन्नौज जनपद में माह मई के 153 नवीन आवेदन स्वीकृत



टेन न्यूज़ !! ३१ मई २०२५ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आज जिलाधिकारी श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री द्वारा माह मई के 153 नवीन आवेदन स्वीकृत किये गये। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 295 नवीन आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। जनपद में इस योजना के अन्तर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या 14120 हो गई है
दिव्यांग पेंशन योजना हेतु पात्र दिव्यांगजनों को प्रत्येक माह 01 हजार एवं कुष्ठावस्था से दिव्यांग हुये व्यक्तियों को रू 3 हजार की पेंशन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दी जाती हैं
 इसके लिये आवेदक को भारत का निवासी होना तथा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आयु 18 वर्ष या अधिक हो जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कुष्ठावस्था पेंशन हेतु दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र यदि ग्रामीण क्षेत्र का है तो वार्षिक आय रू0 46080/-तक यदि शहरी क्षेत्र का निवासी है तो रू 56460/-वार्षिक आय तक का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं
ग्राम सभा का प्रस्ताव केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिये है आवेदनकर्ता अधिक जानकारी के लिये दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन में सम्पर्क कर सकते हैं

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत कन्नौज जनपद में माह मई के 153 नवीन आवेदन स्वीकृत

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टेन न्यूज़ !! ३१ मई २०२५ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आज जिलाधिकारी श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री द्वारा माह मई के 153 नवीन आवेदन स्वीकृत किये गये। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 295 नवीन आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। जनपद में इस योजना के अन्तर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या 14120 हो गई है
दिव्यांग पेंशन योजना हेतु पात्र दिव्यांगजनों को प्रत्येक माह 01 हजार एवं कुष्ठावस्था से दिव्यांग हुये व्यक्तियों को रू 3 हजार की पेंशन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दी जाती हैं
 इसके लिये आवेदक को भारत का निवासी होना तथा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आयु 18 वर्ष या अधिक हो जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कुष्ठावस्था पेंशन हेतु दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र यदि ग्रामीण क्षेत्र का है तो वार्षिक आय रू0 46080/-तक यदि शहरी क्षेत्र का निवासी है तो रू 56460/-वार्षिक आय तक का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं
ग्राम सभा का प्रस्ताव केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिये है आवेदनकर्ता अधिक जानकारी के लिये दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन में सम्पर्क कर सकते हैं

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