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शाहजहांपुर में आगामी पर्वो के दृष्टिगत जनपद में 3 मार्च से 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू

ByTen News One Desk

Mar 3, 2025
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शाहजहांपुर में आगामी पर्वो के दृष्टिगत जनपद में 3 मार्च से 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू



टेन न्यूज़ !! ०३ मार्च २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने रमजान शरीफ, ईद- उल-फितर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज की वार्षिक परीक्षाएं, होली, छोटे व बड़े लाड साहब जुलूस, रामनवमी, महावीर जयंती व भारत रत्न डॉ0 भीमराव अंबेडकर जयंती के दृष्टिगत जनपद में धारा 163 लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा हेतु 3 मार्च से 30 अप्रैल 2025 तक संपूर्ण जनपद में लागू की है।

जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 बी०एन०एस०एस० में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाएं पारित की है।

कोई भी व्यक्ति सक्षम सतर से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी आग्नेयास्त्र, घारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक अस्त्र-शस्त्र आदि या विस्फोटक सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियो एव कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्तियों (विकलांग अथवा वृद्धजन) पर लागू नहीं होगा जो लाठी अथवा डण्डे/छड़ी के सहारे चलते हो। कोई भी व्यक्ति सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।

यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक आयोजनों और अपरिहार्य सामाजिक आयोजन (विवाह आदि) पर लागू नहीं होगा किन्तु ध्वनि की तीव्रता मा0 सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानक से अधिक नहीं होगी तथा कोई भी व्यक्ति रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक किसी भी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत या दीवार या किसी अन्य स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के कंकड पत्थर इंट के टुकडे, काँच की सामग्री, विस्फोटक सामग्री अथवा ऐसी कोई वस्तु एकत्र नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचायी जा सके। किसी एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगे, यह प्रतिबन्ध धार्मिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा।

किसी भी प्रकार कोई धरना / प्रदर्शन अथवा कोई धर्मिक आयोजन बिना सक्षम स्थानीय मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह किसी प्रकार के राजनैतिक, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाडनें वाले किसी प्रकार के नारे आदि नही लगाएगा तथा सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा।

ऐसा कोई कार्य लिखकर बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेगा जिससे किसी धर्म, मजहब, सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों / दलों/व्यक्तियों के मध्य कटुता फैले और उससे समाज में तनाव का माहौल उत्पन्न हो।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर द्वारा निर्धारित की गयी यातायात व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। किसी भी जुलूस / शोभायात्रा आदि के दौरान मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा। किसी पर्व, जुलूस अथवा किसी भी पार्टी आदि आयोजन के अवसर पर हर्ष फायरिंग प्रतिबन्धित है।

ज्वलनशील, घातक एवं विस्फोटक आतिशबाजी को प्रतिबन्धित किया गया है तथा इसके प्रयोग के समय निर्धारित किये गये हैं। पर्व / पार्टी के दौरान उक्त निर्णय का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कोई भी व्यक्ति अथवा समूह साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने वाले ऑडियो/वीडियो का प्रयोग वाट्सएप, फेसबुक, एक्स व इंस्टाग्राम आदि पर किसी प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़काने का कार्य नहीं करेगा।

आयोजित होने वालें पर्वाे पर किसी भी कार्यकमों के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ / अन्य अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण / सतर्क दृष्टि रखी जाये, किसी भी विपरीत परिस्थिति में तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सोशल मीडिया (फेस बुक, व्हाटएप, या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) पर किसी भी पर्व की कोई झूठी/भ्रामक सूचना उत्तेजनात्मक अफवाह आदि नहीं फैलायी जाएगी।

किसी भी परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि फोटो को की मशीनें, इन्टरनेट तथा साईबर कैफे संचालित नहीं होगें। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी कार्यवाही में लिप्त नहीं होगा जिससे नकल मुक्त परीक्षा कराने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात किसी भी जनसेवक पर कोई अनुचित दबाव नहीं डालेगा।

प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन पेजर, इलेक्ट्रानिक डायरी लैपटॉप तथा अन्य आई० टी० गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है। सार्वजनिक सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचायी जाए।

कोई भी व्यक्ति होली त्यौहार पर किसी ऐसे व्यक्ति पर रंग, कीचड़, गुब्बारे पेंट आदि नहीं डालेगा जिसे इस संबंध में कोई आपत्ति हो। साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील / धार्मिक स्थान पर रंग, कीचड़ नहीं डाला जायेगा और नहीं किसी प्रकार कोई उत्तेजनात्मक नारा लिखा जायेगा।

यह आदेश दिनांक 03, मार्च-2025 से 30 अप्रैल-2025 तक जनपद शाहजहाँपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
यदि इससे पूर्व वापस न ले लिया जाय। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व भा० द0 वि० की धारा-188) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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