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जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निगम एवं जिला सूचना कार्यालय में चल रहे नोटिस सुनवाई कार्य का किया निरीक्षण

By Ten News One Desk

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जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निगम एवं जिला सूचना कार्यालय में चल रहे नोटिस सुनवाई कार्य का किया निरीक्षण


टेन न्यूज़ !! २३ जनवरी २०२६ !! डीपी सिंह @डेस्क न्यूज़, शाहजहांपुर

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने टाउन हॉलस्थित नगर निगम एवं जिला सूचना कार्यालय में चल रहे नोटिस सुनवाई कार्य का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने नोटिस सुनवाई में आए नो मैपिंग मतदाताओं से उनकी दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली तथा उन्होंने कहा कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो 13 प्रकार के दस्तावेज चयनित किया है उन्हें में से किसी एक पहचान पत्र को लेकर आना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नोटिस सुनवाई दौरान बीएलओ अवश्य उपस्थित रहे जिससे किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो तुरंत प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया गया कि मतदाता को केंद्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, भूमि या आवास आवंटन प्रमाण पत्र सहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज लाना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि दस्तावेजों की संख्या मतदाता की जन्म तिथि के अनुसार निर्धारित की गई है। 30 जून 1987 तक जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक मान्य दस्तावेज, 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज एवं माता-पिता में से किसी एक का एक दस्तावेज, जबकि 03 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज तथा माता-पिता दोनों के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विसेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत गणना अवधि मे बीएलओ द्वारा नो मैपिंग कैटेगरी में चिन्हित किये गये मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए सम्बन्धित विधानसभान्तर्गत चिन्हित स्थलों पर नोटिस सुनवाई कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ नोटिस पर अंकित सुनवाई स्थल पर स्वयं मतदाता को अवश्य उपस्थित होना है।

इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त एसके सिंह एवं नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निगम एवं जिला सूचना कार्यालय में चल रहे नोटिस सुनवाई कार्य का किया निरीक्षण

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टेन न्यूज़ !! २३ जनवरी २०२६ !! डीपी सिंह @डेस्क न्यूज़, शाहजहांपुर

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने टाउन हॉलस्थित नगर निगम एवं जिला सूचना कार्यालय में चल रहे नोटिस सुनवाई कार्य का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने नोटिस सुनवाई में आए नो मैपिंग मतदाताओं से उनकी दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली तथा उन्होंने कहा कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो 13 प्रकार के दस्तावेज चयनित किया है उन्हें में से किसी एक पहचान पत्र को लेकर आना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नोटिस सुनवाई दौरान बीएलओ अवश्य उपस्थित रहे जिससे किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो तुरंत प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया गया कि मतदाता को केंद्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, भूमि या आवास आवंटन प्रमाण पत्र सहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज लाना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि दस्तावेजों की संख्या मतदाता की जन्म तिथि के अनुसार निर्धारित की गई है। 30 जून 1987 तक जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक मान्य दस्तावेज, 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज एवं माता-पिता में से किसी एक का एक दस्तावेज, जबकि 03 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज तथा माता-पिता दोनों के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विसेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत गणना अवधि मे बीएलओ द्वारा नो मैपिंग कैटेगरी में चिन्हित किये गये मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए सम्बन्धित विधानसभान्तर्गत चिन्हित स्थलों पर नोटिस सुनवाई कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ नोटिस पर अंकित सुनवाई स्थल पर स्वयं मतदाता को अवश्य उपस्थित होना है।

इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त एसके सिंह एवं नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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