कसरक में खुलेआम बिक रहा प्रदूषित पानी, बिना लाइसेंस संचालित आरओ प्लांट पर उठे सवाल

टेन न्यूज़ !! ११ मई २०२६ !! डीपी सिंह, डेस्क न्यूज़, शाहजहांपुर
शाहजहांपुर जनपद के कसरक क्षेत्र में लोगों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ सामने आया है। कसरक से हुलाश नगला रोड पर संचालित एक आरओ प्लांट द्वारा कथित रूप से घटिया और प्रदूषित पानी की खुलेआम बिक्री की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह प्लांट बिना वैध लाइसेंस और मानकों का पालन किए पानी सप्लाई कर रहा है, जबकि संचालन करने वाला व्यक्ति टेंट व्यवसाय से जुड़ा बताया जा रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार प्लांट से सप्लाई किया जाने वाला पानी कुछ घंटे रखने के बाद पीला पड़ जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है। इतना ही नहीं पानी का स्वाद भी असामान्य बताया जा रहा है, जिससे लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आरोप है कि पानी शुद्धिकरण में घटिया तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है तथा साफ-सफाई और गुणवत्ता संबंधी मानकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पैकेज्ड पेयजल और आरओ प्लांट संचालकों के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस, नियमित पानी की जांच, शुद्धिकरण मानक और स्वच्छता नियमों का पालन अनिवार्य है। वहीं बिना लाइसेंस पानी की बिक्री करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों के अनुसार पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित आरओ प्लांट की जांच कर पानी के सैंपल लैब भेजे जाएं और यदि अनियमितताएं पाई जाएं तो संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि मुनाफे के लिए आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
