गिरोहबंद अधिनियम के तहत नवाब सिंह एवं वीरपाल सिंह की लगभग 5.25 करोड़ रुपये मूल्य की 11 संपत्तियां कुर्क

टेन न्यूज़ !! ०८ जुलाई २०२६ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
जिलाधिकारी के आदेशानुसार जनपद में अपराध एवं अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए नवाब सिंह एवं वीरपाल सिंह तथा उनके परिजनों के नाम दर्ज संपत्तियों को कुर्क किया गया।
ज्ञातव्य है कि जिलाधिकारी द्वारा 4 अप्रैल 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई संपन्न की गई। कुर्की की कार्रवाई पुलिस,पी0ए0सी0 एवं राजस्व विभाग के संयुक्त टीम की मौजूदगी में की गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी सदर नवनीता राय, क्षेत्राधिकारी सदर शिल्पा वर्मा, क्षेत्राधिकारी तिर्वा कुलबीर सिंह, तहसीलदार सदर अवनीश कुमार सिंह, नायब तहसीलदार भारत कुमार मौर्य, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जितेंद्र प्रताप सिंह सहित पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में नायब तहसीलदार कन्नौज को कुर्क की गई संपत्तियों का रिसीवर नियुक्त किया गया है।
कुर्क की गई संपत्तियां तहसील सदर के ग्राम कंदरौली बांगर, मौसमपुर अल्हड़, जेरीकिला, दरियापुर पट्टी तथा गदनपुर बड्डू में स्थित हैं। कुल 11 संपत्तियों को कुर्क किया गया, जिनमें 3 आवासीय भवन तथा 8 कृषि भूमि एवं अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं।
कुर्क की गई इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य लगभग 5 करोड़ 25 लाख रुपये है। इसके साथ ही जनपद में अब तक की गई पूर्ववर्ती कार्रवाइयों को सम्मिलित करते हुए गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत लगभग 28 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।
यह कार्रवाई अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप की गई है तथा भविष्य में भी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
सदर एसडीएम नवनीता राय ने क्या कुछ कहा है इस खास रिपोर्ट में