नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार
पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाईं, साक्ष्य संकलन के लिए कराई गई डीएनए सैंपलिंग; न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा
टेन न्यूज़ !! ०४ नवम्बर २०२६ !! ब्यूरो चीफ रामजी पोरवाल
औरैया। बिधूना थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाते हुए साक्ष्य संकलन के उद्देश्य से आरोपी की डीएनए सैंपलिंग भी कराई। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, बिधूना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अक्टूबर माह में अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में रजनीश पुत्र चंद्रभान वांछित चल रहा था।
मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को बिधूना-अछल्दा मार्ग पर बाबा साल के पास से गिरफ्तार कर लिया।
कोतवाली प्रभारी विनेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। साक्ष्य संकलन के उद्देश्य से आरोपी की डीएनए सैंपलिंग कराई गई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।