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बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को भेजा लीगल नोटिस

By Ten News One Desk

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बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को भेजा लीगल नोटिस



टेन न्यूज़ !! २१ सितम्बर २०२५ !! सोशल मीडिया@डेस्क न्यूज़, दिल्ली


बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने राजद नेता तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से झूठे, भ्रामक और मानहानिकारक बयान दिए, जिनका उद्देश्य मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना और राजनीतिक लाभ उठाना है।

मंत्री के वकील ने बताया कि यह विवाद सिप्रोलिन 500 टैबलेट से जुड़ा है। 2012 में राजस्थान के राजसमंद जिले के ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने दवा की जांच के बाद शिकायत दर्ज की थी। जांच में पाया गया कि दवा में सक्रिय घटक सटीक मात्रा में था और किसी भी लैब रिपोर्ट में इसे नकली या मिलावटी नहीं बताया गया। 4 जून 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि मामला तकनीकी प्रकृति का था और सभी आरोपियों को प्रोबेशन ऑफ़ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत राहत दी गई।

इसके बावजूद, 15 और 16 सितंबर को तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर दावा किया कि मंत्री जीवेश मिश्रा नकली दवाइयों की बिक्री में शामिल थे और दवा चोरी में दोषी पाए गए। नोटिस में कहा गया कि यह पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है।

नोटिस में तेजस्वी यादव से तुरंत बयान वापस लेने, सार्वजनिक माफी मांगने और भविष्य में इस तरह के बयान न देने की चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को भेजा लीगल नोटिस

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टेन न्यूज़ !! २१ सितम्बर २०२५ !! सोशल मीडिया@डेस्क न्यूज़, दिल्ली


बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने राजद नेता तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से झूठे, भ्रामक और मानहानिकारक बयान दिए, जिनका उद्देश्य मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना और राजनीतिक लाभ उठाना है।

मंत्री के वकील ने बताया कि यह विवाद सिप्रोलिन 500 टैबलेट से जुड़ा है। 2012 में राजस्थान के राजसमंद जिले के ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने दवा की जांच के बाद शिकायत दर्ज की थी। जांच में पाया गया कि दवा में सक्रिय घटक सटीक मात्रा में था और किसी भी लैब रिपोर्ट में इसे नकली या मिलावटी नहीं बताया गया। 4 जून 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि मामला तकनीकी प्रकृति का था और सभी आरोपियों को प्रोबेशन ऑफ़ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत राहत दी गई।

इसके बावजूद, 15 और 16 सितंबर को तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर दावा किया कि मंत्री जीवेश मिश्रा नकली दवाइयों की बिक्री में शामिल थे और दवा चोरी में दोषी पाए गए। नोटिस में कहा गया कि यह पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है।

नोटिस में तेजस्वी यादव से तुरंत बयान वापस लेने, सार्वजनिक माफी मांगने और भविष्य में इस तरह के बयान न देने की चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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