जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में लोक सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत अनुपस्थित मतदाताओ को डाक मतपत्र के द्वारा मतदान कराए में दी जानकारी
टेन न्यूज़ !! ०८ अप्रैल २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में लोक सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत अनुपस्थित मतदाताओ (Absentee voters) को डाक मतपत्र के द्वारा मतदान कराए जाने के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान कहा कि अनुपस्थित वोटर्स 04 प्रकार के होते हैं।
जिसमें 85 वर्ष से अधिक (वरिष्ठ नागरिक), दिव्यांगजन मतदाता, कोविड-19 से संक्रमित मतदाता और आवश्यक सेवाओ में कार्यरत (सूचना, स्वास्थ्य, पोस्ट आॅफिस, रेलवे, विद्युत, रेडियो, भारत संचार निगम लि0, मीडियाकर्मी आदि) में कार्यरत कर्मी कलेक्ट्रेट मंे स्थापित वीएफसी-5 में जाकर दिनांक 07, 08 व 09 मई 2024 (Essential Services) समय पूर्वान्ह 09ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक पोस्टल वैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।
उन्होने कहा कि अनुपस्थित वोटर्स जो डायरेक्ट बूथ में नही पहुंच सकते हैं उनके लिये यह सुविधा दी गयी है। ऐसे वोटर्स के लिये फार्म 12डी भरने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2024 है। जनपद में 85 वर्ष से अधिक मतदाताओ की संख्या विधान सभा छिबरामऊ में 3476, तिर्वा में 3163 और कन्नौज में 2594 कुल वरिष्ठ मतदाता 9233 है।
इसी प्रकार जनपद में दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या विधान सभा छिबरामऊ में 5990, तिर्वा में 5164 और कन्नौज में 4000, कुल दिव्यांग मतदाता 15154 है। कहा कि बी0एल0ओ0 सहायक रिटर्निग आॅफिसर द्वारा दिये विवरण के अनुसार 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांग मतदाता जो आने-जाने में असहाय है। ऐसे मतदाताओ के घरों का दौरा कर प्रारुप-12डी भरकर एकत्रित करेंगे।
कहा कि उक्त मतदाता जिसका प्रारुप-12डी प्राप्त हो वह सहायक रिटर्निग आॅफिसर द्वारा विवरण की जाॅच करते हुये एनेक्जर-9 तैयार करेंगे। तैयार विवरण के अनुसार रुट तैयार करेंगे तथा चिन्हित निर्वाचक के मतदान की व्यवस्था करायेेंगे। कहा कि 02 मतदान अधिकारियों की एक टीम एवं 01 माइक्रो प्रेक्षक के साथ मतदाताओ से उनके फार्म-12 डी के आवेदन के क्रम में उल्लिखित घर पर जायेगी और निर्वाचक की पहचान सत्यापित कर उसको डाक मतपत्र दिया जायेगा।
निर्वाचक मतपत्र पर अपना मत अंकित कर उसे छोटे लिफाफे (फार्म-13बी) में रखेगा। अधिकृत मतदान अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रारुप-13क मे विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित घोषणा, चिन्हित मतपत्र वाला बन्द लिफाफा (फार्म-13बी) के साथ बडे लिफाफे (फार्म-13सी) के अन्दर रखी जायेगी।
उन्होने कहा कि डाक मतपत्र की प्रक्रिया का शतप्रतिशत पालन किया जाये। डाक मतपत्र करने के पश्चात मतदाता वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में जाएगा और गोपनीय रुप से डाक मतपत्र पर उम्मीदवार के सामने सही या क्रास का निशान लगाएगा। प्रारुप 13बी (छोटा लिफाफा कवर-A) पर मतपत्र की क्रम संख्या लिखेगा, जो निर्वाचक द्वारा घोषणा (प्ररुप-13क) में दी गई मतपत्र की क्रम संख्या से मेल खाती हो।
चिन्हित डाक मतपत्र को प्ररुप-13बी (छोटा लिफाफा कवर-A) में रखकर अच्छी तरह से चिपकाकर बन्द करेंगे। प्ररुप-13क में हस्ताक्षर करेगे तथा राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित करायेगे तथा प्ररुप-13बी के साथ प्ररुप-13सी (बड़ा लिफाफा कवर-B) में रखकर बन्द कर देगे। उक्त लिफाफे को मतदान सुविधा केन्द्र में बने मतदाता सुविधा केन्द्र पर बनें मतपेटी में डाल देगे। उन्होने कहा कि कोविड-19 का जो पेशेन्ट है उसे पूरे रुल तरीके से ही मत डलवाया जाये।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र देव द्विवेदी, समस्त उप जिलाधिकारी, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।