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फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, 31 जुलाई 2024 तक जनपद के सभी किसान भाई अपनी फसल का बीमा अवश्य करायें: जिलाधिकारी
टेन न्यूज़ !! २३ जुलाई २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, 31 जुलाई 2024 तक जनपद के सभी किसान भाई अपनी फसल का बीमा अवश्य करायें: यह बात जिलाधिकारी श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की ने कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित बैठक के दौरान कही।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी किसान भाई अपनी खरीफ फसल का बीमा जरूर करा लें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्र्तगत 2023 में जनपद में कुल 24106 कृषकों ने अपनी फसल का बीमा कराया दावों उपरान्त 20400 कृषकों को बीमा की धनराशि दी गयी। कहा कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को संचालित किया गया है।
इस फसल बीमा योजना से किसान भाई खरीब फसल की सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदाओं से अनुसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना, कृषि में उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना, आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना है। प्राकृतिक आपदा व अन्य कारणों से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं।
जिसे देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है। इसके तहत किसान फसल का बीमा कराते हैं। यदि उनकी फसल आपदा की वजह से खराब होती है तो बीमा कंपनी उसका मुआवजा देती है। उन्होंने कहा कि किसान भाई फसल नुकसान के संबंध में टोल फ्री नंबर 14447, संबंधित बैंक शाखा, कृषि/उद्यान विभाग कार्यालय, क्राप इंश्योरेंस ऐप में सूचित कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस समय खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा,ज्वार, उड़द, तिल,अरहर, मूंगफली आदि अधिसूचित फसल में शमिल कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2024 के अंतर्गत जनपद कन्नौज में धान की बीमित राशि 98400 एवं कृषक प्रीमियम राशि 1968 रु, मक्का की बीमित राशि 67600 व कृषक प्रीमियम राशि 1352, बाजरा की बीमित राशि 43700 व कृषक प्रीमियम राशि 874 एवं तिल फसल की बीमित राशि 27200 व कृषक प्रीमियम राशि 544 है।उन्होंने बैंक व कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए जाएं।
उन्होंने कहा कि संबंधित बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र, भारत सरकार के पीएमएफबीवाई पोर्टल, क्रियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थध् कार्यालय से बीमा करा सकते हैं एवं पूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता संबंधी प्रपत्र, भूमि स्वामित्व संबंधी प्रपत्र, बटाई प्रमाण पत्र, फसल बुवाई का प्रमाण पत्र (स्वसत्यापित) एवं मोबाइल नंबर आवश्यक है।
बैठक के दौरान कृषि उप निदेशक प्रमोद सिरोही, जिला कृषि अधिकारी श्री आवेश कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रंबधक एचडीएफसी एर्गाे श्री कमल तिवारी, जिला प्रंबधक मयंक शर्मा सहित संबंधित बैक अधिकारी उपस्थित रहे