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बड़े पैमाने पर छापेमारी कर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही: जिलाधिकारी

By tennewsone.com

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बड़े पैमाने पर छापेमारी कर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही: जिलाधिकारी



संचालित समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट / ढाबो पर लाइसेन्स दर्शनीय स्थान पर प्रदर्शित करने व किचन व परिसर में साफ-सफाई हेतु विशेष अभियान चलाकर चेकिंग करने के दिए निर्देश।


मिलावटी खोया तथा मिलावटी खोए से बनी मिठाई बेचने वालों के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्यवाही: जिलाधिकारी


टेन न्यूज़ !! ०४ मार्च २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@ शाहजहांपुर


जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य) ।। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा बैठक का संचालन करते हुए विभागीय ढाँचा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया आम जनमानस को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य व पेय पदार्थों को उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैठक एवं जनवरी, फरवरी माह में खाद्य सुरक्षा अधिकारियो के द्वारा किये गये निरीक्षण छापे तथा संग्रहित नमूनों के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा प्रति माह किये जा रहे निरीक्षणों की संख्या को बढ़ाया जाये तथा छापो की संख्या को भी बढ़ाया जाये। जनपद में संचालित समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट / ढाबो पर लाइसेन्स दर्शनीय स्थान पर प्रदर्शित करने व किचन व परिसर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु कड़े निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने मसाला निर्माण इकाईयों/ थोक विक्रेताओं को चिन्हित कर नमूना संकलन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। नमूनों की जाँच रिर्पोटें प्रयोगशाला से प्राप्त होने पर नियमानुसार समय से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने खाद्य मसाले खुले विक्रय प्रतिबन्धित होने के कारण मसालों के सम्बन्ध में निरीक्षण करके व्यापारियों को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया। होली के त्यौहार के दृष्टिगत बाजार में मिलावट की सम्भावनाओं वाले खाद्य पदार्थों का चयन करके (विशेष रूप मिठाई एवं खोये का) विशेष अभियान चला कर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी को यह निर्देश दिया कि मिलावटी खोया किसी भी दशा में बिकना नहीं चाहिए। उन्होंने मिठाई के दुकानदारों को अपने प्रयोग हेतु स्वंय अपने कारखाने में खोया बनाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ऐसे खाद्य नमूनें जिनका परिणाम मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है वहाँ पर विशेष सर्तकता के साथ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

लाईसेन्स एवं पंजीकरण के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि व्यापारियों के टर्न ओवर के आधार पर व्यापारियों का उचित श्रेणी में लाईसेन्स / पंजीकरण की कार्यवाही की जाये यदि किसी क्षेत्र में व्यापारियों के द्वारा कैम्प लगाये जानें का अनुरोध किया जाता है तो व्यापारियों के सहयोग से कैम्प का संचालन कर लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन के लिये तहसीलों में कैम्प लगाकर कार्यवाही की जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि जी०एस०टी० विभाग से पंजीकृत व्यापारियों की लिस्ट ले कर लाईसन्स/पंजीकरण में वृद्धि की कार्यवाही की जाये। बैठक में कमेटी के सभी सम्मनित सदस्य उपस्थित रहे।

 

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संचालित समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट / ढाबो पर लाइसेन्स दर्शनीय स्थान पर प्रदर्शित करने व किचन व परिसर में साफ-सफाई हेतु विशेष अभियान चलाकर चेकिंग करने के दिए निर्देश।


मिलावटी खोया तथा मिलावटी खोए से बनी मिठाई बेचने वालों के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्यवाही: जिलाधिकारी


टेन न्यूज़ !! ०४ मार्च २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@ शाहजहांपुर


जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य) ।। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा बैठक का संचालन करते हुए विभागीय ढाँचा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया आम जनमानस को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य व पेय पदार्थों को उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैठक एवं जनवरी, फरवरी माह में खाद्य सुरक्षा अधिकारियो के द्वारा किये गये निरीक्षण छापे तथा संग्रहित नमूनों के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा प्रति माह किये जा रहे निरीक्षणों की संख्या को बढ़ाया जाये तथा छापो की संख्या को भी बढ़ाया जाये। जनपद में संचालित समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट / ढाबो पर लाइसेन्स दर्शनीय स्थान पर प्रदर्शित करने व किचन व परिसर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु कड़े निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने मसाला निर्माण इकाईयों/ थोक विक्रेताओं को चिन्हित कर नमूना संकलन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। नमूनों की जाँच रिर्पोटें प्रयोगशाला से प्राप्त होने पर नियमानुसार समय से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने खाद्य मसाले खुले विक्रय प्रतिबन्धित होने के कारण मसालों के सम्बन्ध में निरीक्षण करके व्यापारियों को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया। होली के त्यौहार के दृष्टिगत बाजार में मिलावट की सम्भावनाओं वाले खाद्य पदार्थों का चयन करके (विशेष रूप मिठाई एवं खोये का) विशेष अभियान चला कर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी को यह निर्देश दिया कि मिलावटी खोया किसी भी दशा में बिकना नहीं चाहिए। उन्होंने मिठाई के दुकानदारों को अपने प्रयोग हेतु स्वंय अपने कारखाने में खोया बनाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ऐसे खाद्य नमूनें जिनका परिणाम मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है वहाँ पर विशेष सर्तकता के साथ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

लाईसेन्स एवं पंजीकरण के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि व्यापारियों के टर्न ओवर के आधार पर व्यापारियों का उचित श्रेणी में लाईसेन्स / पंजीकरण की कार्यवाही की जाये यदि किसी क्षेत्र में व्यापारियों के द्वारा कैम्प लगाये जानें का अनुरोध किया जाता है तो व्यापारियों के सहयोग से कैम्प का संचालन कर लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन के लिये तहसीलों में कैम्प लगाकर कार्यवाही की जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि जी०एस०टी० विभाग से पंजीकृत व्यापारियों की लिस्ट ले कर लाईसन्स/पंजीकरण में वृद्धि की कार्यवाही की जाये। बैठक में कमेटी के सभी सम्मनित सदस्य उपस्थित रहे।

 

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