• Fri. Apr 24th, 2026

Ten News One

Short Breaking News All Trending Topic Hindi

उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को उद्योग स्थापनार्थ  हेतु २५ जून तक आवेदन आमंत्रित

ByTen News One Desk

Jun 10, 2024
218 Views

उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को उद्योग स्थापनार्थ  हेतु २५ जून तक आवेदन आमंत्रित



टेन न्यूज़ !! १० जून २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क न्यूज़, शाहजहांपुर


जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद शाहजहाँपुर में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को उद्योग स्थापनार्थ ग्रामीण व राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से वित्तपोषित कराने हेतु 60.00 लाख रू0 के पूँजीनिवेश के साथ 12 इकाईयां स्थापित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके क्रम में इच्छुक व्यक्तियों से दिनांक 25.06.2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण उद्योग (उदाहरण जैसे गुडखाण्डसारी / कोल्हू, ऑयल एक्सपेलर, धान मशीन / सेलर, फ्लोर मिल, आटा चक्की व फर्नीचर, कृषि यंत्र आदि) व सेवा उद्योग (उदाहरण जैसे टेन्ट हाउस, शटरिंग, विद्युत यंत्र मरम्मत आदि) की इकाईयां स्थापित करने के लिये राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंको द्वारा अधिकतम 10.00 लाख रू० तक की परियोजना स्वीकृत कराकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत निजी अंश लगाना होगा। बैंक द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता / ऋण पर योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा शेष ब्याज उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ब्याज उपादान के रूप में वहन किया जायेगा

तथा आरक्षित वर्ग (अ०पि०वर्ग, अनु०जाति, अनु० जनजाति एवं अल्पसंख्यकों) के लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर बैंक द्वारा लिया जानें वाला समस्त व्याज विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापना के लिये है तथा ट्रेडिंग/व्यापार/दुकान आदि सहित नकारात्मक सूची में सूचीबद्ध उद्योगों के लिये योजना में सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

स्वःरोजगार स्थापना के इच्छुक 18 वर्ष से ऊपर एवं 50 वर्ष तक के आयु के बेरोजगार पुरुष/महिला नवयुवक/नवयुवतियां अपना आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2024 तक योजना के ऑनलाइन पोर्टल cmegp.data-center.co.in पर कर सकते हैं।

आवेदन के लिये अपेक्षित दस्तावेजो में परियोजना, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु जहाँ लागू हो) आवश्यक हैं। संक्षिप्त जानकारी हेतु दूरभाष नम्बर-8382883943 पर संपर्क किया जा सकता है तथा योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेवसाइट www.upkvib.gov.in पर लॉगिन कर व जिला ग्रामोद्योग कार्यालय 48-बाडूजई पेशावरी तेल टंकी रोड, शाहजहाँपुर में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!