स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि, प्रियंका गांधी ने भी किया नमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावित बाढ़ व अतिवृष्टि को लेकर विस्तृत समीक्षा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे को हत्या की श्रेणी में रखते हुए सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश मुख्यमंत्री योगी की उपस्थिति में लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0’ की भव्य शुरुआत यूपी में SIR की डेट 1 महीने बढ़ाई गई: दावा–आपत्ति 6 मार्च तक, फाइनल लिस्ट…?
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यूपी में SIR की डेट 1 महीने बढ़ाई गई: दावा–आपत्ति 6 मार्च तक, फाइनल लिस्ट…?

By Ten News One Desk

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यूपी में SIR की डेट 1 महीने बढ़ाई गई: दावा–आपत्ति 6 मार्च तक, फाइनल लिस्ट…?


टेन न्यूज़ ii 06 फरवरी 2026 ii डेस्क न्यूज @लखनऊ
उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने SIR प्रक्रिया की समय-सीमा में विस्तार किया है। अब SIR से जुड़े दावा और आपत्ति 6 मार्च 2026 तक किए जा सकते हैं। इससे पहले यह समयसीमा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब एक माह के विस्तार के साथ आवेदन करने वालों को अतिरिक्त समय मिला है।

चुनाव आयोग के अनुसार, प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण एवं समीक्षा के पश्चात अंतिम (फाइनल) सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ी हुई समयसीमा आवश्यक संशोधन और सुधार के लिए प्रदान की गई है, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को अपने दावे सही ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।

आयोग ने आदेश में कहा गया है कि सभी हितधारक इस नई डेट तक अपने दस्तावेजों एवं आपत्तियों को संबंधित पोर्टल या कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद इसके विरुद्ध पुन: कोई दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

राज्य की इस समयसीमा वृद्धि का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना तथा लोगों को न्यायसंगत अवसर देना बताया गया है।

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टेन न्यूज़ ii 06 फरवरी 2026 ii डेस्क न्यूज @लखनऊ
उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने SIR प्रक्रिया की समय-सीमा में विस्तार किया है। अब SIR से जुड़े दावा और आपत्ति 6 मार्च 2026 तक किए जा सकते हैं। इससे पहले यह समयसीमा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब एक माह के विस्तार के साथ आवेदन करने वालों को अतिरिक्त समय मिला है।

चुनाव आयोग के अनुसार, प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण एवं समीक्षा के पश्चात अंतिम (फाइनल) सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ी हुई समयसीमा आवश्यक संशोधन और सुधार के लिए प्रदान की गई है, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को अपने दावे सही ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।

आयोग ने आदेश में कहा गया है कि सभी हितधारक इस नई डेट तक अपने दस्तावेजों एवं आपत्तियों को संबंधित पोर्टल या कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद इसके विरुद्ध पुन: कोई दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

राज्य की इस समयसीमा वृद्धि का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना तथा लोगों को न्यायसंगत अवसर देना बताया गया है।

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