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जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जनपद में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सुचारू एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु निगरानी टीमों का गठन किया

By Ten News One Desk

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जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जनपद में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सुचारू एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु निगरानी टीमों का गठन किया


टेन न्यूज़ !! १३ मार्च २०२६ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन तथा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जनपद में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सुचारू एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा उसकी सतत निगरानी के लिए तहसीलवार अधिकारियों की निगरानी टीमों का गठन किया है

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की कन्नौज, छिबरामऊ एवं तिर्वा तहसीलों में संबंधित उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसियों की नियमित जांच कर गैस सिलेंडरों के स्टॉक, आमद एवं वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी करेंगी, ताकि उपभोक्ताओं को बिना किसी समस्या के समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके

तहसील कन्नौज क्षेत्र के अंतर्गत गैस एजेंसियां एवं संपर्क नंबर इस प्रकार हैं—
KANNAUJ GAS SERVICE – 8004867613,
NANDANI INDANE GAS, KANNAUJ –9958858612, BABA INDANE GRAMIN VITRAK, KANNOJ – 9535613149,MUNESHWAR BHARAT GAS – 7275216441, JAI GURUDEV INDANE GAS SERVICE – 9450105733, M/S JAI BAJRANG GAS SERVICE – 9984099667, ANSHIKA HP GAS SERVICES – 9616542433,

तहसील छिबरामऊ क्षेत्र के अंतर्गत गैस एजेंसियां एवं संपर्क नंबर इस प्रकार हैं—AMAR SEEMAPRAHARI SUSHIL INDANE – 9412308224, NAULI INDANE GRAMIN VITRAK – 9450104573, PREMPUR INDANE GRAMIN VITRAK – 9450203690, RAJ RAJESWARI INDANE GASES – 9838236316,JAI BALA JEE INDANE GRAMIN VITRAK – 7081251090
GREEN CROSS INDANE – 9792700967,PK GAS सर्विस- 8874000000,
REVATI GAS SERVICE- 7607860023,JANKI GAS SERVICE- 9936984525,SHRI BALAJEE GAS SERVICE – 9984099667,KHADINI BHARAT GAS – 9695531939
BISUNGARH BHARAT GAS – 9140510785 एवं

तहसील तिर्वा क्षेत्र के अंतर्गत गैस एजेंसियां एवं संपर्क नंबर इस प्रकार हैं—
ASHWANI INDANE GAS SERVICE –9670283488, GOKUL INDANE GRAMIN VITRAK –8052663868, LAKH INDANE GRAMIN VITRAK –9919067985, NADEMAU INDANE GRAMIN VITRAK – 9935839894,YADUVANSHI INDANE GRAMIN VITRAK – 9935181857,RAM NARAYAN INDANE GAS SERVICE – 9453543909,PHOOL MATI INDANE GAS SERVICE – 9936491318, SHRI KRISHNA HP GAS GRAMIN VITRAK –7607860023, JAI SHIV HP GAS AGENCY – 7054997487 हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक के साथ निरंतर भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडरों का अनाधिकृत भंडारण, डायवर्जन या कालाबाजारी न हो

साथ ही गैस एजेंसियों के नियमित संपर्क में रहकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी एजेंसी पर अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो। यदि कहीं भी भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे समाप्त कराया जाएगा।
इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी गैस एजेंसी या डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि न ली जाए।

जिन जन सेवा केंद्रों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाती है, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों के जरिए घरेलू गैस सिलेंडर की कमी से संबंधित भ्रामक एवं झूठे प्रचार पर कड़ी नजर रखी जाए। यदि कोई व्यक्ति अथवा सोशल मीडिया अकाउंट इस प्रकार के दुष्प्रचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सभी गैस एजेंसियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठान के बाहर दैनिक गैस स्टॉक की सूचना बैनर/फ्लेक्सी के माध्यम से प्रदर्शित करें तथा उपभोक्ताओं को मांगने पर नियमानुसार गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
यदि कोई व्यक्ति, एजेंसी या प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडरों के अनधिकृत भंडारण, डायवर्जन, कालाबाजारी, ओवररेटिंग या अनियमित वितरण में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

साथ ही विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से आमजन को यह जानकारी भी दी जाएगी कि जनपद में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है

जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जनपद में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सुचारू एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु निगरानी टीमों का गठन किया

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टेन न्यूज़ !! १३ मार्च २०२६ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन तथा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जनपद में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सुचारू एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा उसकी सतत निगरानी के लिए तहसीलवार अधिकारियों की निगरानी टीमों का गठन किया है

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की कन्नौज, छिबरामऊ एवं तिर्वा तहसीलों में संबंधित उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसियों की नियमित जांच कर गैस सिलेंडरों के स्टॉक, आमद एवं वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी करेंगी, ताकि उपभोक्ताओं को बिना किसी समस्या के समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके

तहसील कन्नौज क्षेत्र के अंतर्गत गैस एजेंसियां एवं संपर्क नंबर इस प्रकार हैं—
KANNAUJ GAS SERVICE – 8004867613,
NANDANI INDANE GAS, KANNAUJ –9958858612, BABA INDANE GRAMIN VITRAK, KANNOJ – 9535613149,MUNESHWAR BHARAT GAS – 7275216441, JAI GURUDEV INDANE GAS SERVICE – 9450105733, M/S JAI BAJRANG GAS SERVICE – 9984099667, ANSHIKA HP GAS SERVICES – 9616542433,

तहसील छिबरामऊ क्षेत्र के अंतर्गत गैस एजेंसियां एवं संपर्क नंबर इस प्रकार हैं—AMAR SEEMAPRAHARI SUSHIL INDANE – 9412308224, NAULI INDANE GRAMIN VITRAK – 9450104573, PREMPUR INDANE GRAMIN VITRAK – 9450203690, RAJ RAJESWARI INDANE GASES – 9838236316,JAI BALA JEE INDANE GRAMIN VITRAK – 7081251090
GREEN CROSS INDANE – 9792700967,PK GAS सर्विस- 8874000000,
REVATI GAS SERVICE- 7607860023,JANKI GAS SERVICE- 9936984525,SHRI BALAJEE GAS SERVICE – 9984099667,KHADINI BHARAT GAS – 9695531939
BISUNGARH BHARAT GAS – 9140510785 एवं

तहसील तिर्वा क्षेत्र के अंतर्गत गैस एजेंसियां एवं संपर्क नंबर इस प्रकार हैं—
ASHWANI INDANE GAS SERVICE –9670283488, GOKUL INDANE GRAMIN VITRAK –8052663868, LAKH INDANE GRAMIN VITRAK –9919067985, NADEMAU INDANE GRAMIN VITRAK – 9935839894,YADUVANSHI INDANE GRAMIN VITRAK – 9935181857,RAM NARAYAN INDANE GAS SERVICE – 9453543909,PHOOL MATI INDANE GAS SERVICE – 9936491318, SHRI KRISHNA HP GAS GRAMIN VITRAK –7607860023, JAI SHIV HP GAS AGENCY – 7054997487 हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक के साथ निरंतर भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडरों का अनाधिकृत भंडारण, डायवर्जन या कालाबाजारी न हो

साथ ही गैस एजेंसियों के नियमित संपर्क में रहकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी एजेंसी पर अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो। यदि कहीं भी भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे समाप्त कराया जाएगा।
इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी गैस एजेंसी या डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि न ली जाए।

जिन जन सेवा केंद्रों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाती है, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों के जरिए घरेलू गैस सिलेंडर की कमी से संबंधित भ्रामक एवं झूठे प्रचार पर कड़ी नजर रखी जाए। यदि कोई व्यक्ति अथवा सोशल मीडिया अकाउंट इस प्रकार के दुष्प्रचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सभी गैस एजेंसियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठान के बाहर दैनिक गैस स्टॉक की सूचना बैनर/फ्लेक्सी के माध्यम से प्रदर्शित करें तथा उपभोक्ताओं को मांगने पर नियमानुसार गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
यदि कोई व्यक्ति, एजेंसी या प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडरों के अनधिकृत भंडारण, डायवर्जन, कालाबाजारी, ओवररेटिंग या अनियमित वितरण में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

साथ ही विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से आमजन को यह जानकारी भी दी जाएगी कि जनपद में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है

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