पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले इसौली विधायक, टोल प्लाजा निर्माण की उठाई मांग अवैध कब्जों से मिट रहा तालाबों का अस्तित्व वर्षा जल संरक्षण प्रभावित, गांवों का जल निकासी बंद होने से मामूली बारिश में होता है जल भराव लावारिस शव की शिनाख्त कर परिजनों ने किया सुपुर्दे खाक के बाद जीवित मिला युवक पीएम के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस फीलनगर में मोहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, जुलूस रूट पर लगे CCTV कैमरे
---Advertisement---

धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 05 जनवरी तक लागू : एडीएम ई

By Ten News One Desk

Published on:

112 Views

धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 05 जनवरी तक लागू : एडीएम ई



टेन न्यूज़ !! १५ नवम्बर २०२४ !! वसीम खान ब्यूरो, रायबरेली


जनपद में 15 नवम्बर को गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा, 16 नवम्बर को वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, 23 नवम्बर को चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, 24 नवम्बर को श्री गुरु तेज बहादुर शहीद दिवस, 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे, निकट भविष्य में पी०सी०एस० (प्रा०) परीक्षा होना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त संचारी रोगों के प्रभावी रूप से रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में समयाभाव के कारण पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं है।

अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एकपक्षीय रूप से 14 नवम्बर 2024 से 05 जनवरी 2025 तक संपूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा जारी किया है।

धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 05 जनवरी तक लागू : एडीएम ई

Published On:
---Advertisement---
112 Views

धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 05 जनवरी तक लागू : एडीएम ई



टेन न्यूज़ !! १५ नवम्बर २०२४ !! वसीम खान ब्यूरो, रायबरेली


जनपद में 15 नवम्बर को गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा, 16 नवम्बर को वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, 23 नवम्बर को चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, 24 नवम्बर को श्री गुरु तेज बहादुर शहीद दिवस, 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे, निकट भविष्य में पी०सी०एस० (प्रा०) परीक्षा होना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त संचारी रोगों के प्रभावी रूप से रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में समयाभाव के कारण पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं है।

अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एकपक्षीय रूप से 14 नवम्बर 2024 से 05 जनवरी 2025 तक संपूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा जारी किया है।

Follow Us On

---Advertisement---

Leave a Comment

error: Content is protected !!