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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत सेवा क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र की इकाईयों को द्वितीय ऋण की सुविधा अनुमन्य: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह

By Ten News One Desk

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत सेवा क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र की इकाईयों को द्वितीय ऋण की सुविधा अनुमन्य: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह



टेन न्यूज़ !! ०४ दिसम्बर २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वित्तपोषित तथा 03 वर्ष पुरानी इकाईयां जिनकी मार्जिनमनी समायोजित हो चुकी है

ऋण खाते बन्द हो चुके है एवं जो इकाई निरन्तर कार्यरत है उन लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत सेवा क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र की इकाईयों को द्वितीय ऋण की सुविधा अनुमन्य है

द्वितीय ऋण हेतु अधिकतम प्रोजेक्ट कास्ट रू0 1.00 करोड तक का ऋण एवं 15 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान का प्राविधान है, इकाईयां स्थापित कराये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित हो चुके है। जनपद शाहजहाँपुर में 02 इकाईयो का लक्ष्य प्राप्त हुआ है

जिसके कम में दिनांक 15.12.2024 तक ई-पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल kviconline.gov.in>pmegpeportal पर KVIB एजेन्सी का चयन कर आवश्यक प्रपत्र जैसे- बैंक का पुराना ऋण स्वीकृति पत्र, ऋण चुकाने का प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उद्योग आधार, 03 वर्ष की बैलेन्स शीट सी०ए० की एवं गत 03 वर्षों का इनकम टैक्स रिर्टन अपलोड करते हुए अपना आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2024 तक ऑनलाइन कर सकते है।

आवेदन पत्र सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 8318374411 पर एवं जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 48 बाडूजई, तेल टंकी के पास शाहजहाँपुर में सम्पर्क कर सकते है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत सेवा क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र की इकाईयों को द्वितीय ऋण की सुविधा अनुमन्य: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह

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टेन न्यूज़ !! ०४ दिसम्बर २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वित्तपोषित तथा 03 वर्ष पुरानी इकाईयां जिनकी मार्जिनमनी समायोजित हो चुकी है

ऋण खाते बन्द हो चुके है एवं जो इकाई निरन्तर कार्यरत है उन लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत सेवा क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र की इकाईयों को द्वितीय ऋण की सुविधा अनुमन्य है

द्वितीय ऋण हेतु अधिकतम प्रोजेक्ट कास्ट रू0 1.00 करोड तक का ऋण एवं 15 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान का प्राविधान है, इकाईयां स्थापित कराये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित हो चुके है। जनपद शाहजहाँपुर में 02 इकाईयो का लक्ष्य प्राप्त हुआ है

जिसके कम में दिनांक 15.12.2024 तक ई-पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल kviconline.gov.in>pmegpeportal पर KVIB एजेन्सी का चयन कर आवश्यक प्रपत्र जैसे- बैंक का पुराना ऋण स्वीकृति पत्र, ऋण चुकाने का प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उद्योग आधार, 03 वर्ष की बैलेन्स शीट सी०ए० की एवं गत 03 वर्षों का इनकम टैक्स रिर्टन अपलोड करते हुए अपना आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2024 तक ऑनलाइन कर सकते है।

आवेदन पत्र सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 8318374411 पर एवं जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 48 बाडूजई, तेल टंकी के पास शाहजहाँपुर में सम्पर्क कर सकते है।

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