• Sat. Jul 27th, 2024

जिला निर्वाचन अधिकारी शाहजहांपुर ने आबकारी, जीएसटी, आयकर आदि संबंधित विभाग के अधिकारीयों को अच्छे ढंग से कार्य करने के दिए निर्देश

Bytennewsone.com

Apr 4, 2024
18 Views

जिला निर्वाचन अधिकारी शाहजहांपुर ने आबकारी, जीएसटी, आयकर आदि संबंधित विभाग के अधिकारीयों को अच्छे ढंग से कार्य करने के दिए निर्देश



टेन न्यूज़ !! ०४ अप्रैल २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क न्यूज़@शाहजहांपुर


लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, पारदर्शी, सकुशल संपन्न करने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में एक्सपेंडेचर मॉनिटरिंग की डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसियों एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारी के साथ बैठक आहूत की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि आबकारी, जीएसटी, आयकर आदि संबंधित विभाग अच्छे ढंग से कार्य करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि कपड़े, कोल्डड्रिंक आदि सामान लदे ट्रकों की जांच की जाए साथ ही बस, मोटरसाइकिल आदि वाहनों की भी सघंन चेकिंग की जाए जिससे अवैध तरीके से कोई भी सामान आयात निर्यात ना हो सके। एफएसटी टीम को सभी टीमों के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें। निर्वाचन में किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में राजनैतिक दलों के पदाधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में ऑनलाइन नामांकन एवं जन सभाओं की अनुमति लेने के संबंध में ूूूण्ेनअपकींण्मबपण्हवअण्पद पोर्टल का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विस्तार से बताया गया कि कैसे नामांकन करेगें एवं जनसभाओं की अनुमति के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति मिलेगी।

ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ऑनलाइन आवेदन के लिए बढ़ावा दे रही है इसका सभी संबंधित व्यक्ति प्रयोग कर सकतें है।
संसदीय क्षेत्र 27 शाहजहांपुर (अ0जा0), उप निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र 136 ददरौल का नामांकन 18 से 25 अप्रैल तक कलेक्ट्रेट में होगा। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी।

29 अप्रैल तक नाम वापसी होगी। जनपद में चतुर्थ चरण में 13 मई को मतदान होगा तथा 4 जून 2024 को मतगणना होगी। उन्होने कहा कि उम्मीदवार घोषणा पत्र में कोई भी कॅलाम खाली न छोड़े प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर अवश्य किए जाएं। नामांकन कक्ष में एक साथ पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन के तत्काल बाद एवं मतदान से पहले तीन बार अपराधिक विवरण प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपवाना एवं चलवाना होगा।

चुनाव प्रचार में 10 वाहन एक साथ लेकर नहीं चल सकेंगे। प्रचार हेतु उपायोग किये जाने वाले वाहनों को अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रयोग किया जा सकेगा। निर्वाचन में लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण के समय मतपत्र से मतदान होगा जिसके लिए राजनैतिक दल अपने-अपने एजेंटों की नियुक्ति कर सकते हैं।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed