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बिना लाइसेंस के चल रहे बायोडीजल पंपों पर डीएम ने की कार्रवाई, पंप सीज

By tennewsone.com

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बिना लाइसेंस के चल रहे बायोडीजल पंपों पर डीएम ने की कार्रवाई, पंप सीज



9 स्थानों पर छापेमारी में 2498 लीटर डीजल और 735 लीटर पेट्रोल जब्त


रिपोर्ट: डेस्क@अमुक सक्सेना, लोकेशन: शाहजहाँपुर


शाहजहांपुर जिलाधिकारी ने बायोडीजल के नाम पर चल रहे अवैध और मानकहीन पंपों पर कार्रवाई कर हड़कंप मचा दिया।

डीएम ने लगातार मिल रहीं शिकायतों का संज्ञान लेकर बायोडीजल पंपों पर छापामार कार्यवाही कर डाली।

बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के संचालन कर रहे पंपों पर बायोडीजल के नाम पर घटिया गुणवत्ता का डीजल-पेट्रोल बेचा जा रहा था,

जिससे एक ओर राजस्व की हानि हो रही थी, वहीं दूसरी ओर वाहनों और कृषि उपकरणों को भी नुकसान पहुंच रहा था।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर 27 मई को 9 टीमों का गठन कर जनपद भर में अवैध पंपों पर एक साथ छापेमारी की गई।

हर टीम में एक उप जिलाधिकारी तहसीलदार के साथ खाद्य विभाग, पूर्ति निरीक्षक और बाट माप विभाग के अधिकारी शामिल थे।

सभी टीमों ने समन्वित रूप से 9 अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित पंपों को सील कर दिया।

टीम ने ग्राम देवकली बण्डा-नभीची रोड परिसर, टैंक व नोजल सील, पीसताला (सिधौली थाना के सामने, ग्राम कोटाबारी पुवायां रोड, ग्राम दलेलापुर में 100 लीटर डीजल बरामद,

ग्राम ढकिया तिवारी सीलिंग की गई, ग्राम जौराभूढ़ जलालाबाद कटरा मार्ग 1008.73 लीटर डीजल व 414 लीटर पेट्रोल बरामद,

ग्राम राजनपुर द्वितीय तिलहर 101 लीटर पेट्रोल बरामद, ग्राम राजनपुर तिलहर सीलिंग,

ग्राम ताहरपुर महानंदपुर रोड 1300 लीटर डीजल व 220 लीटर पेट्रोल बरामद किया।

सभी स्थलों पर पंप बिना किसी वैध दस्तावेज, अनापत्ति प्रमाणपत्र या लाइसेंस के संचालित पाए गए।

यह न केवल एचएसडी कंट्रोल ऑर्डर 1981, एमएस कंट्रोल ऑर्डर 2005, बल्कि शासनादेश संख्या-1185 24 अगस्त 2023 का भी उल्लंघन है।

इस आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई है।

कुछ स्थलों पर मापन डिप रॉड की अनुपलब्धता के कारण डीजल पेट्रोल की माप नहीं हो पाई, जिन्हें नियमानुसार सील खोलकर जांच टीम की उपस्थिति में मापा जाएगा।

साथ ही, सभी स्थानों से लिए गए डीजल-पेट्रोल के नमूनों की सैंपलिंग कर लैब में जांच हेतु भेजा गया है।

यह कार्रवाई न केवल जिले में कानून का भय स्थापित करने वाली है, बल्कि आने वाले समय में ऐसे अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।
टेन न्यूज के लिए शाहजहाँपुर तिलहर से अमुक सक्सेना की रिपोर्ट नमस्कार

बाइट: धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम

बिना लाइसेंस के चल रहे बायोडीजल पंपों पर डीएम ने की कार्रवाई, पंप सीज

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बिना लाइसेंस के चल रहे बायोडीजल पंपों पर डीएम ने की कार्रवाई, पंप सीज



9 स्थानों पर छापेमारी में 2498 लीटर डीजल और 735 लीटर पेट्रोल जब्त


रिपोर्ट: डेस्क@अमुक सक्सेना, लोकेशन: शाहजहाँपुर


शाहजहांपुर जिलाधिकारी ने बायोडीजल के नाम पर चल रहे अवैध और मानकहीन पंपों पर कार्रवाई कर हड़कंप मचा दिया।

डीएम ने लगातार मिल रहीं शिकायतों का संज्ञान लेकर बायोडीजल पंपों पर छापामार कार्यवाही कर डाली।

बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के संचालन कर रहे पंपों पर बायोडीजल के नाम पर घटिया गुणवत्ता का डीजल-पेट्रोल बेचा जा रहा था,

जिससे एक ओर राजस्व की हानि हो रही थी, वहीं दूसरी ओर वाहनों और कृषि उपकरणों को भी नुकसान पहुंच रहा था।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर 27 मई को 9 टीमों का गठन कर जनपद भर में अवैध पंपों पर एक साथ छापेमारी की गई।

हर टीम में एक उप जिलाधिकारी तहसीलदार के साथ खाद्य विभाग, पूर्ति निरीक्षक और बाट माप विभाग के अधिकारी शामिल थे।

सभी टीमों ने समन्वित रूप से 9 अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित पंपों को सील कर दिया।

टीम ने ग्राम देवकली बण्डा-नभीची रोड परिसर, टैंक व नोजल सील, पीसताला (सिधौली थाना के सामने, ग्राम कोटाबारी पुवायां रोड, ग्राम दलेलापुर में 100 लीटर डीजल बरामद,

ग्राम ढकिया तिवारी सीलिंग की गई, ग्राम जौराभूढ़ जलालाबाद कटरा मार्ग 1008.73 लीटर डीजल व 414 लीटर पेट्रोल बरामद,

ग्राम राजनपुर द्वितीय तिलहर 101 लीटर पेट्रोल बरामद, ग्राम राजनपुर तिलहर सीलिंग,

ग्राम ताहरपुर महानंदपुर रोड 1300 लीटर डीजल व 220 लीटर पेट्रोल बरामद किया।

सभी स्थलों पर पंप बिना किसी वैध दस्तावेज, अनापत्ति प्रमाणपत्र या लाइसेंस के संचालित पाए गए।

यह न केवल एचएसडी कंट्रोल ऑर्डर 1981, एमएस कंट्रोल ऑर्डर 2005, बल्कि शासनादेश संख्या-1185 24 अगस्त 2023 का भी उल्लंघन है।

इस आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई है।

कुछ स्थलों पर मापन डिप रॉड की अनुपलब्धता के कारण डीजल पेट्रोल की माप नहीं हो पाई, जिन्हें नियमानुसार सील खोलकर जांच टीम की उपस्थिति में मापा जाएगा।

साथ ही, सभी स्थानों से लिए गए डीजल-पेट्रोल के नमूनों की सैंपलिंग कर लैब में जांच हेतु भेजा गया है।

यह कार्रवाई न केवल जिले में कानून का भय स्थापित करने वाली है, बल्कि आने वाले समय में ऐसे अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।
टेन न्यूज के लिए शाहजहाँपुर तिलहर से अमुक सक्सेना की रिपोर्ट नमस्कार

बाइट: धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम

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