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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत निशुल्क ऋण आवेदन कैम्प का आयोजन

By Ten News One Desk

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत निशुल्क ऋण आवेदन कैम्प का आयोजन



टेन न्यूज़ !! ३० अप्रैल २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहाँपुर


जनपद शाहजहाँपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 04 मई 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक एक निशुल्क कैम्प का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार, शाहजहाँपुर में किया जाएगा।

इस विशेष कैम्प में इच्छुक लाभार्थियों के लिए बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे तथा निशुल्क उद्यम रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा।

उपस्थित होने हेतु आवश्यक दस्तावेज:

1. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता – 8वीं पास (हाईस्कूल/इंटरमीडिएट को प्राथमिकता)

2. आधार कार्ड

3. पैन कार्ड

4. बैंक खाता विवरण

5. पासपोर्ट साइज फोटो

6. जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST/OBC वर्ग से हैं)

 

योजना का संक्षिप्त विवरण:
इस योजना के अंतर्गत रु. 5 लाख तक की राशि के लिए 4 वर्षों हेतु बिना ब्याज व बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही परियोजना लागत का 10% अथवा अधिकतम रु. 50,000 (जो भी कम हो) सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है।

आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें:
कार्यालय: उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, शाहजहाँपुर
मोबाइल: 9555333120, 8303098010

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत निशुल्क ऋण आवेदन कैम्प का आयोजन

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टेन न्यूज़ !! ३० अप्रैल २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहाँपुर


जनपद शाहजहाँपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 04 मई 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक एक निशुल्क कैम्प का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार, शाहजहाँपुर में किया जाएगा।

इस विशेष कैम्प में इच्छुक लाभार्थियों के लिए बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे तथा निशुल्क उद्यम रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा।

उपस्थित होने हेतु आवश्यक दस्तावेज:

1. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता – 8वीं पास (हाईस्कूल/इंटरमीडिएट को प्राथमिकता)

2. आधार कार्ड

3. पैन कार्ड

4. बैंक खाता विवरण

5. पासपोर्ट साइज फोटो

6. जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST/OBC वर्ग से हैं)

 

योजना का संक्षिप्त विवरण:
इस योजना के अंतर्गत रु. 5 लाख तक की राशि के लिए 4 वर्षों हेतु बिना ब्याज व बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही परियोजना लागत का 10% अथवा अधिकतम रु. 50,000 (जो भी कम हो) सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है।

आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें:
कार्यालय: उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, शाहजहाँपुर
मोबाइल: 9555333120, 8303098010

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